अब लर्निग डीएल से पहले देना और शराब या किसी भी अन्य नशे के आदी न होने का शपथ पत्र

Meerut। अगर आप नशे के आदी हैं तो अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस नही बनेगा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने ये कदम उठाया है। इस कदम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में एक नया नियम शामिल कर दिया गया है। इसके तहत लर्निग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के साथ ही आवेदक को शपथ पत्र देते हुए बताया होगा कि वह किसी प्रकार के नशे का आदी नहीं है। वहीं अगर आवेदक शपथ पत्र नहीं देता है तो उसका लाइसेंस भी नही बनेगा।

नशीले पदार्थ का सेवन नहीं

लर्निग लाइसेंस की प्रक्रिया के तहत 8 बिंदुओं वाले शपथ पत्र को शामिल किया गया है। इस शपथ पत्र में बताना होगा कि आवेदक शराब का आदी नहीं हैं। साथ ही बताना होगा कि वो नारकोटिग ड्रग या फिर साइकोट्रॉपिक पदार्थ का सेवन भी नहीं करता है।

अपराध तो नहीं किया

शपथ पत्र में आवेदक को ये भी बताना होगा कि उसने अभी तक कोई ऐसा अपराध नहीं किया, जिससे जनता को खतरा उत्पन्न हुआ हो। या फिर किसी संज्ञेय अपराध करने में मोटरयान का उपयोग तो नहीं किया है। इन सब जानकारी के साथ शपथ पत्र देने के बाद ही आवेदक का आवेदन पूरा माना जाएगा।

एक्सीडेंट की भी जानकारी

परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करने वालों को को यह भी बताना होगा कि लìनग लाइसेंस प्राप्त करने की तिथि से परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन किए जाने की तिथि के बीच उसका संबंध किसी सड़क दुर्घटना से तो नहीं है। इस शपथ पत्र के फार्म में पासपोर्ट साइज की फोटो को आवेदक सेल्फ अटेस्ट करना होगा।

झूठा बोला तो कार्रवाई

इसके अलावा आवेदक को शपथ में ये यह घोषणा भी करनी होगी कि अगर दिए गए शपथ पत्र के खिलाफ कोई काम करता है तो परिवहन विभाग उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। वहीं अगर चालक ने शपथ पत्र में दी गई जानकारी के विपरीत गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।

अंडरटेकिंग लेने के बाद शराब पीकर वाहन चलाने वालों और रोड पर स्टंट करने वालों पर भी लगाम लगेगी। शपथ पत्र के विपरीत शराब पीकर वाहन चलाते पकडे़ जाने पर भी चालक का लाइसेंस निरस्त या निलंबित किया जा सकता है।

राहुल शर्मा, आरआई