-बायो-मेडिकल वेस्ट के उत्सर्जन को लेकर विभाग सख्त

-वेस्ट के निस्तारण की मांगी रिपोर्ट, होगी कार्रवाई

Meerut: बायो-मेडिकल वेस्ट पर आए हाईकोर्ट के आदेश के बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरकत में आ गया है। पॉल्यूशन विभाग ने शहर के 17 हॉस्पिटल्स को नोटिस भेजे हैं। नोटिस में उनसे बायो-मेडिकल वेस्ट और उसके निस्तारण पर जवाब मांगा है।

पॉल्यूशन पर कार्रवाई

होईकोर्ट के आदेश पर पॉल्यूशन विभाग ने 17 हॉस्पिटल्स को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी बीबी अवस्थी ने बताया कि शहर में सभी हॉस्पिटल्स का सामुहिक बायोमेडिकल वेस्ट उपचार व्यवस्था या ऐसी किसी एजेंसी से अनुबंद्ध आवश्यक है। जांच में पाया गया है कि इन 17 हॉस्पिटल्स ने ऐसी किसी एजेंसी से कोई अनुबंद्ध नहीं किया हुआ था। उन्होंने बताया कि मेरठ में सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से हॉस्पटल्स का अनुबंद्ध अनिवार्य है। ऐसे में इन हॉस्पिटल्स से निकलने वाला वेस्ट सही तरीके से निस्तारित नहीं किया जा रहा था। ऐसे में इन हॉस्पिटल्स को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया गया है।

हाईकोर्ट की फटकार का असर

शहर में बायो-मेडिकल वेस्ट मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को तलब किया था। हाईकोर्ट ने विभाग से कुल कितना वेस्ट और उसके निस्तारण पर जवाब तलब किया था। यही नहीं निगम की ओर से कोर्ट में बायो-मेडिकल वेस्ट को लेकर भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। अब कोर्ट में 10 मार्च को सुनवाई होनी है। ऐसे में नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को निर्देशित कर इस पर स्पष्ट तथ्य प्रस्तुत करने को कहा है।

शहर के 17 हॉस्पिटल्स को नोटिस भेजा गया है। इन हॉस्पिटल्स में वेस्ट का रिर्काड संतोषजनक नहीं मिला है। इन पर बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998 के प्रावधानों का उल्लघंन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

बीबी अवस्थी, क्षेत्रीय अफसर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड