- कैंट बोर्ड ध्वस्त करने की कर सकता है कार्रवाई

- डबल बेंच में अपील खारिज होने के बाद गया था सुप्रीम कोर्ट

Meerut : कैंट क्षेत्र के बंगला नंबर 210 बी मामले में सुप्रीम कार्ट ने भी अपील खारिज कर दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने ने भी अपील खारिज कर दी थी। इससे 210 बी में रहने वाले लोगों की बैचेनी बढ़ गई है।

हो सकती है कार्रवाई

कैंट बोर्ड ने 1995 में अवैध निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट में केस दायर किया था। हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकते हुए आगे किसी भी निर्माण को न करने के आदेश दिए थे। बावजूद इसके निर्माण कार्य होता रहा। इसके बाद कैंट बोर्ड ने अवमानना केस दाखिल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद मालिक आनंद प्रकाश अग्रवाल पर कोर्ट के अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।

कमिशन ने की थी जांच

अवमानना को केस दाखिल करने के बाद 2008 में हाईकोर्ट की देखरेख में एक कमीशन जांच करने के लिए आया था, जिसने बंगले को देखने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी थी। हाईकोर्ट ने जनवरी 2014 में अवमानना की पुष्टि करते हुए बिल्डर आनंद प्रकाश अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई करने व बंगले को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इस पर आनंद प्रकाश अग्रवाल ने डबल बेंच में अपील खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

डबल बेंच के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी है। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई जल्द की जाएगी। किसी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

राजीव श्रीवास्तव, सीईओ कैंट बोर्ड