वाराणसी (ब्यूरो)लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर पर चौंकाने वाला मामला सामने आया हैवहां लगी इलेक्ट्रानिक मशीनों में गड़बड़ी कर पैसेंजर्स के सामान का वजन बढ़ा दिया जा रहा हैइसके बाद विमान कंपनियां निर्धारित वेट से अधिक बताकर पैसेजर से प्रति केजी अतिरिक्त चार्ज वसूल कर रही हैंऐसा ही एक मामला सामने आने के बाद संबंधित पैसेंजर ने ट्वीट कर एयरपोर्ट प्रशासन से शिकायत की हैपैसेंजर के अनुसार उनके एक ही बैग का वजन दो अलग-अलग मशीनों पर तौला गया तो वजन में चार केजी का अंतर आ गया.

दो बार किया गया चेक

विमान यात्री श्याम प्रकाश का कहना है कि 16 अगस्त को बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेएयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद बोर्डिंग के समय काउंटर नंबर 16 पर उनके सूटकेस का वजन 18.5 किलोग्राम बताया गयाशक होने पर दूसरे काउंटर पर वजन कराया गया तो सूटकेस का वजन 14.5 किलोग्राम डिस्प्ले पर दिखाने लगाचेक करने के लिए यह कार्रवाई दो बार की गई और दोनों पर वजन में सेम अंतर सामने आया.

पहले भी आए कई मामले

उनका आरोप है कि वजन में बढ़ोतरी कर विमान कंपनियां पैसेंजर्स से अतिरिक्त वसूली कर रही हैंएयरपोर्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि यह कोई पहली शिकायत नहीं है, इसके पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पैसेंजर्स शिकायत नहीं करतेअब तक दर्जनों बार पैसेंजर से अधिक वजन के नाम पर अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जा चुका हैयह मामला इसलिए सामने आ गया है कि संबंधित पैसेंजर ने शिकायत दर्ज करा दी है

इतने वजन की है छूट

विमान से यात्रा करने वाले एक पैसेंजर के साथ 15 किलो चेकइन बैग और सात किलो हैंडबैग फ्री हैइसके अलावा विमान कंपनियां अतिरिक्त वजन का सामान होने पर प्री बुकिंग का भी मौका देती हैंउसका चार्ज फिक्स हैलेकिन जो पैसेंजर प्री बुकिंग नहीं करते और उनका सामान अधिक मिलता है तो उनसे अतिरिक्त चार्ज वसूल किया जाता है, जो काफी अधिक होता है.

फ्लाइट में इन सामानों को विशेष छूट

- लेडीज बैग

- ओवरकोट

- एक कंबल

- एक कैमरा ,दूरबीन

- पढऩे की वस्तु

- बच्चे के लिए फ़ूड

- छोटे बच्चे को ले जाने के लिए कैरिंग बास्केट

- छोटे बच्चे की दूध पिलाने की बोतल (अगर बच्चा भी साथ में है तो)

- बैसाखी ,व्हीलचेयर (दिव्यांगों के लिए)

- छाता (फोल्डिंग टाइप)

- दवाएं जैसे अस्थमा इनहेलर (जो की जरुरी हों उड़ान के समय)

- एक लैपटॉप

- इसके अतिरिक्त सिख यात्रियों को मानकों के अनुसार 9 इंच (22.86 से.मी.) तक की लंबाई का कृपाण रखने की अनुमति प्रदान की गयी है

मामला मेरे संज्ञान में नहीं हैहो सकता है इलेक्ट्रानिक मशीन में कोई गड़बड़ी रही हो, फिर भी मामला गंभीर हैइसकी जांच कराई जाएगी, जांच सही मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई तय है

अर्यमा सान्याल, निदेशक एयरपोर्ट