-मंदिर के चढ़ावा व संपत्ति को लेकर देवर-देवरानी ने जलाकर मार डाला था

-कोर्ट ने अभियुक्तों को उम्रकैद की सुनाई सजा

संपत्ति व मंदिर के चढ़ावे के विवाद में विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में जिला जज दिनेश कुमार शर्मा की अदालत ने चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने मृतका के देवर पवन, प्रदीप व दिलीप गोस्वामी और देवरानी संजू गोस्वामी को को उम्रकैद व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत में अभियोजन की ओर से डीजीसी अनिल कुमार सिंह ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार आस भैरव मंदिर (चौक) निवासी पं। बच्चेलाल गोस्वामी ने 10 अक्टूबर 2014 को चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

लगाई आग, रूम किया बंद

आरोप था कि पं। बच्चेलाल की पुत्री आरती देवी को 9 अक्टूबर की रात उसके देवर पवन, प्रदीप, दिलीप गोस्वामी, दिलीप की पत्‍‌नी संजू गोस्वामी व सास अरुणा गोस्वामी ने मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दिया और बाहर से कमरे को बंद कर दिया। विवेचना में यह यह सामने आया कि मंदिर के चढ़ावे का बंटवारा व मंदिर के ऊपर रिहायशी भवन के कमरों का विवाद था। इस मामले में मृतका ने अभियुक्तों के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर रखा था। जिसमें घटना के एक दिन बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में तारीख थी। इसमें मृतका का बयान होना था। इसी को लेकर सभी अभियुक्तों ने एक राय होकर उसे जलाकर मार दिया।

सास हुई बरी

अदालत ने मृतका के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को आधार मानते हुए अभियुक्तों को सजा सुनाई। अदालत में अभियोजन की ओर से 9 गवाह पेश किए गए। इस मामले में साक्ष्य के अभाव में अदालत ने आरोपी सास को संदेह का लाभ देकर उसे दोषमुक्त कर दिया।