वाराणसी (ब्यूरो)। लखनऊ के हजरतगंज स्थित होटल लेवाना सुइट्स में हुए अग्निकांड के बाद बनारस में सख्ती शुरू हो गई है। देव दीपावली को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं के संचालकों को 30 सितंबर तक हर हाल में सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया है। इसके बाद किसी को नोटिस नहीं, सिर्फ एक्शन होगा। एक अनुमान के तहत जनपद में बिना नक्शा और एनओसी के होटल व गेस्ट हाउस या धर्मशाला की संख्या 974 है। अगर तय समय में इन लोगों ने एनओसी लेकर जमा नहीं किया तो होटलों को सील किया जा सकता है।
एनओसी है जरूरी
बनारस में बढ़ रही पर्यटकों की भीड़ और आगामी त्योहारों को देखते हुए डीएम कौशलराज शर्मा ने होटल, धर्मशाला व गेस्ट हाउसों को अंतिम मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि 30 सितम्बर से पहले नगर निगम या स्थानीय निकाय, बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, पर्यटन विभाग और वाराणसी विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी ले लें। इसके बाद चेकिंग शुरू होगी तो गड़बड़ी मिलने पर कोई बख्शा नहीं जाएगा.
निरस्त होगा आवेदन पत्र
डीएम के अनुसार बगैर रजिस्ट्रेशन वाले होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं से संबंधित संचालक यदि आगामी 15 दिन में कागजी कार्रवाई को पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रतिष्ठानों ने सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन जरूरी 8 विभागों से एनओसी नहीं ली है, उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा.
अब नहीं देंगे नोटिस
जिन होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं का पहले से ही सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है, वे भी जरूरी 8 विभागों की एनओसी एडीएम प्रोटोकॉल के ऑफिस में जमा कर दें। पूर्व में सराय एक्ट में रजिस्टर्ड सभी प्रतिष्ठानों के कागजात पुन: आठ विभागों की एनओसी के लिए वेरीफाई कराए जा रहे हैं.
जरूरी है पंजीकरण
होटल, लॉज और धर्मशाला में यदि यात्री ठहरता है तो नियमानुसार उसका सराय अधिनियम 1867 की धारा-5 के तहत पंजीकरण जरूरी है। जनपद में सराय एक्ट के नियमों का पालन करने के लिए पूर्व में कई बार जांच कराई गई है। इसमें 200 से ज्यादा होटल, धर्मशाला और लॉज ऐसे पाए गए, जिनके पास सराय एक्ट के तहत पंजीयन नहीं है। इसके अलावा कई बड़े होटल और गेस्ट हाउस ऐसे भी हैं, जिन्होंने वीडीए से नक्शा भी पास नहीं कराया है। 974 होटलों के पास फायर ब्रिगेड की एनओसी नहीं है.
जिले के सभी होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउसों पर्याप्त समय पहले ही दिया जा चुका है। ये 15 दिन अब आखिरी हैं, इसके बाद कोई नोटिस नहीं, कोई समय नहीं, सिर्फ कार्रवाई होगी.
कौशल राज शर्मा, डीएम