- बड़ागांव का मामला, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

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ङ्कन्क्त्रन्हृन्स्ढ्ढ: बड़ागांव थाना क्षेत्र के गांगकला गांव में एक पड़ोसी ने वसीयत में फर्जीवाड़ा कर अपनों को ही इससे बाहर कर दिया। जिसके बाद मामला बुधवार को थाने पहुंचा।

गांव के गोलई के दो बेटी हैं। गोलई की मौत के बाद उनकी वसीयत पर दोनों बेटियों सुगवंती व शीला देवी का नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन शादी के बाद दोनों अपने ससुराल में रहने लगी। इसका फायदा लेते हुए गांव के शोभनाथ ने गोलई की वसीयत पर फर्जी तरीके से अपना नाम दर्ज कराना चाहा लेकिन चकबंदी विभाग ने वसीयत को गलत करार करते हुए मृतक गोलई की सम्पत्तियों के अभिलेखों में उसकी दोनों बेटियों का नाम दर्ज कर दिया। जिसके बाद शोभनाथ ने हार न मानते हुए उसी सम्पत्ति पर अपनी पत्‍‌नी मंतोरा देवी के नाम से फर्जी वसीयत बनवाकर इस बार तहसीलदार के यहां नाम दर्ज कराने के लिए दावा किया। शोभनाथ यहां अपने मकसद में कामयाब हो गया। तहसीलदार ने मृतक गोलई की दोनों बेटियों का नाम काटते हुए मंतोरा देवी का नाम दर्ज कर दिया। जानकारी के मुताबिक उसी सम्पत्ति पर शोभनाथ की वसीयत सन 1995 की है। वहीं उनकी पत्‍‌नी मंतोरा की वसीयत सन 1967 की है। पति पत्‍‌नी के नाम अलग-अलग वसीयत किये जाने के कारण मामला फर्जी है। इस मामले की जानकारी होते ही मृतक गोलई की बेटी शीला देवी निवासी वीरभानपुर रोहनिया ने न्याय के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। मामले की गम्भीरता को देखते हुए न्यायालय ने बड़ागांव पुलिस को मंतोरा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बडागांव पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मंतोरा के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, व 471 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।