- गैंगस्टर मामले में सुनाई गई सजा, पूर्व में जेल में काटी गई 13 साल की सजा की गई समायोजित

1ड्डह्मड्डठ्ठड्डह्यद्ब@द्बठ्ठद्ग3ह्ल.ष्श्र.द्बठ्ठ

ङ्कन्क्त्रन्हृन्स्ढ्ढ

विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) डा। एके सिंह की अदालत ने रोहनिया थाने के गैंगेस्टर के एक मामले में दोषी पाते हुए हाल में चर्चित सपा नेता नागा यादव को 10 वर्ष की कड़ी कैद के साथ पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में अभियुक्त के जेल में बिताई गई 13 वर्ष की अवधि सजा में समाहित करते हुए 10 वर्ष की सजा सुना दी।

दर्ज हैं कई मामले

फैसला सुनाए जाने के दौरान कोर्ट में अभियुक्त नागा यादव की तरफ से दलील दी गई की गैंग चार्ट के 13 मामलों में से आठ में बरी हो चुका है। 20 अगस्त 2001 से 26 सितंबर 2014 तक जेल में लगभग 13 वर्ष रहा। ऐसे में सजा जेल में बिताई गई अवधि में समायोजित की जाए। नागा पर 16 मई 2001 में कनकपुर में पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले, हत्या, अपहरण समेत 13 मामलों के आधार पर तत्कालीन थानाध्यक्ष एमपी सिंह ने रोहनिया थाने में गैंगेस्टर मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाया और जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित करते हुए 10 वर्ष की सजा सुना दी। अभियुक्त द्वारा फैसले के बाद अदालत में अर्थदंड की धनराशि जमा कर दी गई। नागा पिछले दिनों प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री सुरेंद्र पटेल से विवाद को लेकर चर्चा में रहा। मंत्री से विवाद का मामला सपा मुखिया तक पहुंच गया था।