-हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक, 23 मई को होगी सुनवाई, मुख्तार अंसारी समेत कई अन्य है मामले में आरोपी

VARANASI : चेतगंज इलाके में ख्फ् साल पहले हुए बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे की सुनवाई पर लगी रोक अदालत ने हटा दी है। अपर जिला जज (दशम) की अदालत ने वादी पक्ष के अधिवक्ता को ख्फ् मई को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस चर्चित मुकदमे में कांग्रेस विधायक अजय राय का बयान दर्ज हो चुका है। बचाव पक्ष द्वारा अजय राय से जिरह की कार्यवाही चल रही थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी। हाईकोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई पर लगी रोक को हटा दिया है।

अजय राय के भाई थे अवधेश

फ् अगस्त, क्99क् को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड में अवधेश राय के भाई व वर्तमान में कांग्रेस विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश, अब्दुल कलाम व राकेश न्यायिक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी थी। वाराणसी उत्तरी के विधायक रहे अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। इसी चर्चित मुकदमे की सुनवाई के दौरान ख्फ् नवंबर ख्007 को कचहरी परिसर में बम धमाका भी हुआ था। वर्ष ख्008 में मुकदमे की सुनवाई पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई। बुधवार को वादी मुकदमा अजय राय के अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति दाखिल करते हुए अदालत को बताया कि मुकदमे की सुनवाई पर लगी रोक को हटा लिया गया है। मुकदमे के वादी और आरोपी मुख्तार अंसारी जनप्रतिनिधि हैं। उच्चतम न्यायालय ने इसी वर्ष एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि जनप्रतिनिधियों का मुकदमा एक वर्ष के भीतर सुनवाई करके निर्णित किया जाए।