-हाईवे किनारे शादी ब्याह व छोटे आयोजन करने वालों पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, लोकल थाने रोकेंगे ऐसे आयोजन

-हाईवे पर हादसों को रोकने और रोड जाम होने के कारण उठाया गया कदम

VARANASI

कभी शादी, कभी मुंडन तो कभी बर्थ डे पार्टी मनाने के लिए हाईवे या उसके किनारे पर तंबू कनात लगाकर पार्टी करना अब लोगों को महंगा पड़ेगा क्योंकि हाईकोर्ट ने इस तरह के आयोजनों को गलत बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने का आदेश डीजीपी को दिया है। इस आदेश के बाद अब हाईवे पर आयोजन करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए थाने के एसओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एसपी करेंगे निगरानी

पिछले दिनों दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हाईवे पर जाम की समस्या को लेकर काफी नाराजगी जताई थी। छोटे छोटे आयोजनों के नाम पर सड़क किनारे तंबू कनात लगाकर जाम व हादसों में बढ़ोतरी के लिए वजह बनने वालों पर सख्ती करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद मुख्यालय से एसपी लेवल के अधिकारियों को इस पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है। थानेदारों को अपने क्षेत्र में हाईवे पर होने वाले आयोजनों पर निगाह रखने को कहा गया है। इस बारे में आईजी जोन का कहना है कि हाईवे का जाम होना तो ऐसे ही गलत है और कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में होगा। इसके लिए हर एसओ को अपने जिम्मेदारी समझते हुए काम करना होगा ताकि रोड पर जाम की कंडीशन क्रिएट न होने पाये।