- हाई कोर्ट ने सरकार से किया जवाब-तलब

पूर्व मुख्यमंत्रियों को कहना, सरकार के फैसले के बाद खाली करेंगे आवास

NANITAL: राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने फिर पूछा है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगले कब तक खाली कराए जाएंगे। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई क्9 अक्टूबर को नियत की है। एक संस्था द्वारा जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले समेत अन्य सुविधाएं नियम विरुद्ध तरीके से दी जा रही हैं, जो सरकारी धन का दुरुपयोग है। इस पर सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से गनर समेत कई सुविधाएं हटा ली गई हैं। पिछली सुनवाई के दौरान पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक व विजय बहुगुणा की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह बंगला खाली करने को तैयार हैं। तब सरकार की ओर से यह बताया गया था कि पूर्व सीएम एनडी तिवारी से भी बंगला खाली कराया जाएगा। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों की ओर से कोर्ट में बताया गया कि उन्हें सरकार की ओर से बंगले आवंटित किए गए हैं। सरकार के फैसले के बाद ही वह आवास खाली करेंगे। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि क्9 अक्टूबर को सरकार से यह बताने को कहा है किकब तक पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास खाली कराए जाएंगे। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ में हुई।