- हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, उड्डयन विभाग को जारी किया नोटिस

NAINITAL: हाईकोर्ट ने केदारनाथ में हेली कंपनियों को उड़ान भरने के टेंडर में अनियमितता के मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार, नागरिक उड्डयन विभाग, आठ हेली कंपनियों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में दिल्ली निवासी ए श्रीनिवासन की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि पिछले साल मार्च-अप्रैल में सिविल एविएशन विभाग द्वारा केदारनाथ के लिए हेली सेवा की निविदा प्रक्रिया पूरी की गई। आरोप लगाया है कि इन हेली कंपनियों के पास अतिरिक्त हेलीकॉप्टर नहीं है। पायलटों के पास अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। टेंडर में अन्य तरह की अनियमितताएं भी की गई हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आशीष जोशी ने याचिका में पूरी निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की है।