बत्तियों के दुरुपयोग पर आरटीओ ने भेजी कई विभागों को नोटिस

-नोटिस के साथ कार्यालयों को बत्तियों को लेकर जारी अधिसूचना की कॉपी भी भेजी गई

-लाल और नीली बत्तियों के दुरुपयोग पर दी सख्त हिदायत

DEHRADUN: लाल, नीली और पीली बत्तियों को लेकर स्पष्ट रूप से गाइड लाइन जारी होने के बावजूद अनदेखी कर रहे विभागों और कार्यालयों को सख्ती दिखाते हुए परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। इसको लेकर संभागीय परिवहन कार्यालय से एआरटीओ प्रवर्तन अरविंद पांडेय ने एसएसपी कार्यालय सहित कुछ अस्पतालों को लेटर भेजे हैं। जिसमें स्पष्ट पर तौर बताया गया है कि अगर बत्तियों का दुरुपयोग शीघ्र नहीं रुका तो कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के साथ कार्यालयों को बत्तियों को लेकर जारी अधिसूचना की कॉपी भी भेजी गई है, ताकि अधिकारियों के बीच किसी प्रकार की भ्रामक स्थिति न रहे।

आईनेक्स्ट ने उठाया था मामला

आईनेक्स्ट ने अपने क्क् जून के अंक में राजधानी दून में लाल, नीली बत्ती के चल रहे दुरुपयोग पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। जिसका संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग ने दुरुपयोग कर रहे विभागों और कार्यालयों को नोटिस जारी किए हैं। पुलिस विभाग में डीजीपी से एसपी रैंक तक के अधिकारियों को नीली बत्ती लगाने का प्रावधान है। जबकि इससे लोअर ऑर्डर में जो अधिकारियों को पीली बत्ती लगाए जाने का प्रावधान है।

निजी गाडि़यों में हूटर पर भी प्रतिबंध

परिवहन विभाग अब ऐसे नेताओं की गाडि़यों को चिह्नित कर रहा है, जिनकी प्राइवेट गाडि़यों में हूटर लगे हैं। यह मोटर व्हीकल नियमों के खिलाफ है। इसके खिलाफ परिवहन विभाग शीघ्र अभियान चलाने वाला है।

फ्लैशर युक्त पीली बत्ती

अपर पुलिस अधीक्षक, सेनानायक पीएसी, सेनानायक आईआरबी, संभागीय परिवहन अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, प्रवर्तन संबंधी ड्यूटी में तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, जिला व्यापार कर अधिकारी, वन विभाग के संबंधित प्रवर्तन अधिकारी (केवल वन क्षेत्र में)। क्षेत्राधिकारी पुलिस, प्रभारी निरीक्षक, तहसीलदार।

इन्हें लगानी होगी बहुरंगी बत्ती

आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों जैसे-एंबुलेंस, अग्निशमन यान, पुलिस वाहन, कानून व व्यवस्था में संचालित वाहन पर बहुरंगी बत्तियों का प्रयोग होगा। जिसमें लाल रंग को छोड़कर नीली, सफेद व नारंगी बत्तियों का प्रयोग होगा। साथ ही हूटर के प्रयोग के संबंध में एंबुलेंस, अग्निशमन यान, निर्माण उपस्कर यान, पुलिस अधिकारियों व परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने कार्य के दौरान हूटर का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपातकाल में ही प्रयोग किया जाएगा। साथ ही विभिन्न प्रकार की ध्वनि, तेज और कर्कश ध्वनि का प्रयोग भी वर्जित है।

फ्लैशर युक्त नीली बत्ती

अध्यक्ष राजस्व परिषद्, अपर मुख्य सचिव, औद्यौगिक विकास आयुक्त, आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, सभी प्रमुख सचिव और सचिव, डीजीपी, एडीजी, मंडलायुक्त, परिवहन आयुक्त, आबकारी आयुक्त, व्यापार कर आयुक्त, आईजी, परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, अपर सचिव, जिला न्यायाधीश व उनके समकक्ष न्यायिक अधिकारी, उच्चतर न्यायिक सेवा अधिकारीगण एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, एसपी, सीडीओ।

इनके लिए है लाल बत्ती का प्रावधान

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायधीशगण, राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त सभा सचिव, कैबिनेट मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त विधानसभा सदस्य।

जिन विभागों के द्वारा बत्तियों का गलत तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। उन्हें पत्र भेजे गए हैं, साथ में बत्तियों को लेकर जारी अधिसूचना की कॉपी भी भेजी गई है। इसके बावजूद अगर बत्तियों का दुरुपयोग किया जाएगा, तो परिवहन विभाग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए गाडि़यों से गलत बत्तियां उतारेगा।

-अरविंद कुमार पांडेय, एआरटीओ प्रतर्वन