- 10 फीट से ज्यादा नहीं होगी पुतलों की लंबाई

- कोरोना के चलते मेला आयोजन पर रहेगा प्रतिबंध

- 25 को दशहरा के लिए डीएम ने जारी की गाइडलाइन

देहरादून: इस बार भी दशहरा पर्व मनाने के उत्साह में कोई कमी नहीं होगी, बस कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से जरूरी एहतियात बरतनी होगी। लिहाजा, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतलों की ऊंचाई 10 फीट तक सीमित रहेगी और 50 से अधिक लोग पुतला दहन के स्थान पर एकजुट नहीं हो पाएंगे। इस दफा दशहरा पर्व पर लगने वाले मेलों को भी प्रतिबंधित किया गया है। 25 अक्टूबर को मनाए जाने वाले दशहरा पर्व के लिए डीएम डॉ। आशीष श्रीवास्तव ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

सिर्फ आयोजक संस्था के लोग रहेंगे

डीएम के आदेश के मुताबिक, पुतला दहन के अवसर पर भी सिर्फ आयोजक संस्था से संबंधित लोग ही उपस्थित रहेंगे। डीएम ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि सभी व्यक्ति उत्साह के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व को मनाएं और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करना भी बुराई पर अच्छाई की जीत के समान है। दशहरा पर्व पर सभी लोग नियमों का पालन करें, यह सुनिश्चित कराने के लिए एडीएम (प्रशासन) को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही क्षेत्रवार मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। सभी मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में नियमों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस तरह तैनात किए गए मजिस्ट्रेट

देहरादून का संपूर्ण नगर क्षेत्र, सिटी मजिस्ट्रेट

तहसील विकासनगर, एसडीएम विकासनगर

तहसील चकराता व त्यूणी, संबंधित एसडीएम

तहसील कालसी, एसडीएम कालसी

तहसील डोईवाला, एसडीएम डोईवाला

तहसील देहरादून, एसडीएम सदर

तहसील ऋषिकेश, एसडीएम ऋषिकेश

मसूरी का क्षेत्र, एसडीएम मसूरी

पुलिस ने सभी संगठनों को दिए निर्देश

एसपी सिटी श्वेता चौबे ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में बन्नू बिरादरी, प्रेमनगर व्यापार मंडल समेत अन्य आयोजकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें बताया गया है कि पुतले का आकार 10 फीट से ऊंचा न रखें और एक स्थल पर अधिकतम 50 लोग ही एकत्रित होंगे।