-18 सेवाओं में आधार अनिवार्य
देहरादून: ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। आधार कार्ड न होने पर व्हीकल भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही लाइसेंस से सबंधी कोई भी बदलाव होगा उसके लिए भी आधार को अनिवार्य किया है। केवल लाइसेंस ही नहीं 18 सेवाओं में भी आधार को अनिवार्य किया गया है।
बिना आधार नहीं चलेंगे कोई दस्तावेज
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में संचालित सेवाओं के लिए नाम व पते के दस्तावेज के रूप में मतदाता पहचान पत्र समेत बैंक पासबुक, पासपोर्ट समेत सरकार के विभाग के परिचय-पत्र, कोर्ट से बनाया जाता था। नए ऑर्डर के अनुसार दस्तावेजों का उपयोग नाम व पते की जानकारी के लिए नहीं दिया जा सकता है।
आधार नामांकन पर्ची भी वैध
केंद्र सरकार ने आपात व्यवस्था के तहत लाइसेंस बनवाने या वाहन पंजीकरण कराने समेत अन्य कार्यो में आधार न होने पर एक राहत भी दी है। ऐसा व्यक्ति, जिसने आधार पंजीकरण के लिए नामांकन करा दिया हो। नामांकन पर्ची का इस्तेमाल आधार के स्थान पर किया जा सकता है। आधार कार्ड को अब लाइसेंस या अन्य सेवाओं से लिंक कराना होगा।
सरकार ने ट्रांसपोर्ट से जुड़ी 18 सेवाओं में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब आधार कार्ड नहीं होगा तो आरटीओ में कोई काम संभव नहीं हो सकेंगे।
दिनेश पठोई, आरटीओ देहरादून
इन कामों के लिए आधार अनिवार्य
हर तरह के लाइसेंस
-लाइसेंस में बदलाव
-मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन
-व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन
-रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी
-व्हीकल मालिक का नाम ट्रांसफर
-पंजीकरण प्रमाण-पत्र में पता परिवर्तन
-मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के आवेदन
-राजनयिक अधिकारी के वाहन का पंजीकरण
-राजनयिक अधिकारी के वाहन का नया पंजीकरण चिन्ह न सौंपने के लिए आवेदन
-रेंट-सेल एग्रीमेंट की सूचना
-रेंट-सेल एग्रीमेंट समाप्त करने की सूचना।