ज्योतिष्पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य को लेकर चल रहा है विवाद

स्वामी वासुदेवानंद की अर्जी खारिज, प्रतिदिन सुनवाई का निर्देश

ज्योतिष्पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य का विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही तय होगा। कोर्ट ने स्वामी वासुदेवानंद की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उनकी अपील को निचली अदालत में भेजने की मांग की गयी थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई प्रतिदिन करने को भी कहा है।

स्वरूपानंद की अर्जी मंजूर

यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल तथा जस्टिस एसबी सिंह की खंडपीठ ने शंकराचार्य स्वरूपानंद की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट में प्रश्नगत प्रकरण में काफी सुनवाई हो चुकी है इसलिए निचली अदालत में भेजना ठीक नहीं है। मालूम हो कि निचली अदालत ने शंकराचार्य स्वरूपानंद के वाद को मंजूर कर आदेश दिया था कि वासुदेवानंद सरस्वती न तो अपने को शंकराचार्य घोषित करेंगे और न ही पद के अनुरूप क्षत्र चंवर व सिंहासन का उपयोग करेंगे। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ वासुदेवानंद ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इस मामले में वासुदेवानंद ने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली थी लेकिन उन्हें वहां से भी राहत नहीं मिली थी।