लखनऊ (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही अब मस्जिद के लिये जमीन की तलाश में जिला प्रशासन जुट गया है। सभी राजस्व ग्रामों के लेखपालों को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्र में मौजूद एकमुश्त पांच एकड़ जमीनों की जानकारी मुहैया करायें। जिसके बाद जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है।

5 एकड़ का मुफीद टुकड़ा तलाशें

सूत्रों के मुताबिक, फैसला आने के बाद डीएम अनुज झा ने अयोध्या नगर निगम के सभी राजस्व ग्रामों के लेखपालों को निर्देश जारी किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद सरकारी जमीन का प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी प्रस्ताव बनाया जाए उसमें वही जमीन शामिल की जाए जो एकमुश्त पांच एकड़ हो। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट ने तीन महीने का वक्त मुकर्रर किया है। इस मियाद में कोई न कोई मुफीद जमीन तलाश ली जाएगी।

विस्तारित क्षेत्र में मौजूद है जमीन

सूत्रों ने बताया कि फिलवक्त अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में इतनी बड़ी एकमुश्त जमीन मिलना मुश्किल है। हालांकि, नगर निगम के प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव शामिल हैं, जहां यह जमीन का टुकड़ा आसानी से मिल सकता है। ऐसे में शासन द्वारा बीते दिनों मांगे गए विस्तारित क्षेत्र के प्रस्ताव पर अगर जल्द मुहर लग जाती है तो जमीन की तलाश आसान हो सकेगी। हालांकि, अभी अधिकारी आधिकारिक रूप से इस पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं।

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