PATNA : खान एवं भूतत्व विभाग ने पटना, भोजपुर व सारण में बालू खनन की लाइसेंसधारी कंपनी ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता कर लिया है। इसके बाद पटना, भोजपुर व सारण के बालूघाटों से खनन के लिए कंपनी का लाइसेंस बहाल कर दिया गया। ब्रॉडसन को सरकार ने 31 दिसंबर, 2019 तक उपरोक्त तीनों जिलों के लिए लाइसेंस जारी किया था। खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक के कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद विगत 25 जनवरी को विभाग ने ब्रॉडसन के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने से संबंधित अपना विभागीय आदेश जारी कर दिया है। ब्रॉडसन ने अपने लाइसेंस रद किए जाने के बाद पटना हाइकोर्ट में जो तीन याचिकाएं दायर की थी, उसे वापस लेने पर सहमति बन गई है।

सभी शर्तो को किया स्वीकार

ब्रॉडसन ने विभाग की उन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें बालू का रेट तय करने का अधिकार सरकार को देने के साथ-साथ बकाया रॉयल्टी का भुगतान अगले दो महीने के अंदर करने की बात शामिल है।

लाइसेंस हो गया था निरस्त

बता दें कि ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड को खान एवं भूतत्व विभाग ने पटना समेत भोजपुर व सारण जिलों से बालू के खनन का लाइसेंस विगत 1 जनवरी, 2015 को अगले पांच साल तक जारी कर रखा है। लेकिन बालू के अवैध खनन की शिकायत के बाद सरकार ने पहले सारण जिला का लाइसेंस विगत 22 सितंबर को, भोजपुर जिला का लाइसेंस विगत 5 अक्टूबर को तथा पटना जिला का लाइसेंस विगत 11 नवंबर को रद कर दिया था। जिसके खिलाफ ब्रॉडसन ने पटना हाइकोर्ट की शरण ली थी।

ब्रॉडसन ने कोर्ट में दी चुनौती

ब्रॉडसन के साथ सरकार की तकरार बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 को लागू करने के बाद शुरू हुई थी। ब्रॉडसन ने सरकार की नई नियमावली को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।