PATNA : बिहार में शराबबंदी का नया सख्त कानून दो अक्टूबर गांधी जयंती से पूरे राज्य में लागू होगा। राजभवन से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद विधेयक ख्0क्म् को मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने अधिसूचना जारी कर दी। साथ ही इस कानून को राज्यपत्र में प्रकाशित करने की अनुमति दे दी। कानून की अधिसूचना दो अक्टूबर को होगी और उसी दिन से यह सख्त कानून पूरे बिहार में प्रभावी हो जाएगा।

कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि शराब कांड में मारे गए व्यक्ति के परिजन को चार-चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गंभीर रूप से घायल को दो-दो लाख और मामूली रूप से घायल को बीस-बीस हजार रुपए दिए जाएंगे। जहरीली शराबकांड के दोषी व्यक्ति से पूरी राशि वसूल की जाएगी। मुआवजे पर म्ब् लाख रुपए खर्च होंगे।

अब मंदिरों की होगी घेराबंदी

राज्य सरकार ने मंदिरों में रखी बहुमूल्य मूर्तियों की सुरक्षा के लिए घेराबंदी का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि मंदिरों में चोरी की सूचनाएं मिलती है। जिस पर रोक लगाने और ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित करने के लिए अब मंदिरों की बाउंड्री करने का निर्णय लिया गया है। बाउंड्री बनाने के लिए मंदिरों को बिहार धार्मिक न्यास परिषद से निबंधन कराना होगा। शर्त है कि मंदिर कम से कम साठ साल पुराना या पर्यटक महत्व का होना चाहिए। इस शर्त को पूरा करने वाले मंदिरों की घेराबंदी की जाएगी।

पिछले माह क्म्-क्7 अगस्त को गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से क्9 लोगों की मौत हुई थी। जांच में जहरीली शराब से मौत की पुष्टि के बाद मंत्रिपरिषद ने इस कांड में मरे व्यक्तियों के परिजन और घायलों को मुआवजा देने का फैसला किया है।

-ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव