PATNA : शिक्षा विभाग ने नियोजित टीचर्स की सेवा शर्त नियमावली का ड्राफ्ट बनाया है। जिसे शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव के अनुमोदन के बाद मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजा जाएगा। सेवा शर्त नियमावली के अनुसार इन टीचर्स को राज्य कर्मियों की तरह सुविधाएं दी जा सकती है। सेवा शर्त लागू होने पर नियोजित टीचर्स भी प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन पा सकते हैं। साथ ही नियोजित टीचर अपने सुविधानुसार ट्रांसफर भी करवा सकते हैं।

ख्0क्भ् में बनी है कमेटी

बिहार में नियोजन प्रक्रिया ख्00म् में शुरू हुई। लेकिन अभी तक सेवा शर्त नियमावली नहीं बनी है। वर्ष ख्0क्भ् में नियोजित टीचर्स सेवा शर्त नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। हाल में मुख्य सचिव के आदेश के बाद कमेटी ने नियमावली ड्राफ्ट बनाया है।

मिल सकती हैं ये सुविधाएं

- नियोजन इकाई के आधार पर ट्रांसफर की सुविधा

- अन्य सरकारी सेवकों की तरह एसीपी का मिलेगा लाभ

- अन्य विभागीय प्रमोशन

- सेवा शर्त निर्धारण में सेवा निरंतरता

- सेवाकालीन ट्रेनिंग

- अनुशासनिक मामले में गाइड लाइन

इन्हें मिलेगा लाभ

- ब्ख्,70क् प्राइमरी स्कूल के करीब फ्.ख्फ् लाख टीचर को मिलेगा लाभ

- फ्0,क्7म् मिडिल स्कूल के म्म् हजार टीचर्स को फायदा

- भ्,फ्9क् माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के ख्क् हजार टीचर्स होंगे लाभान्वित