-आरटीपीएस के तहत अफसरों पर पिछले वर्ष लगा था जुर्माना

ष्ट॥न्क्कक्त्रन्/क्कन्ञ्जहृन्: समय सीमा के अंदर कार्य निष्पादन नहीं करने वाले आधा दर्जन अधिकारियों से जुर्माना राशि वसूली जाएगी। इन अधिकारियों का पिछले वर्ष दूसरे जिलों में ट्रांस्फर हो चुका है। राशि वसूली के लिए डीएम ने बिहार सरकार के पास पत्र भेजा है ताकि सरकार के माध्यम से जुर्माने की राशि वसूली की जा सके।

जुर्माना लगाने का है प्रावधान

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार सरकार ने तीन वर्ष पहले समय सीमा के अंदर काम निष्पादन करने के लिए आरटीपीएस कानून लागू किया था। इसमें प्रखंड और अंचल पर लोगों का काम करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा के अंदर कार्य निष्पादन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जिसमें अनुमंडल अधिकारी के स्तर से बीडीओ और अंचल अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाता है।

दूसरे जिलों में होने से परेशानी

जिले के आधा दर्जन से अधिक बीडीओ और सीओ पर आरटीपीएस के तहत जुर्माना लगाया गया है। लेकिन जिन पर जुर्माना लगा है उनका दूसरे जिलों में ट्रांस्फर हो चुका है। डीएम हरिहर प्रसाद ने ऐसे अधिकारियों से वसूली के लिए सरकार को पत्र भेजा गया है। अधिक जुर्माना मांझी प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ सूरज सिंह पर है। उनका ट्रांस्फर पूर्णिया हो गया है। सदर अंचल के तत्कालीन सीओ रघुनाथ तिवारी पर जुर्माना है। उनका ट्रांस्फर भी बेतिया हो गया है। बताया जाता है कि सदर प्रखंड के बीडीओ विजय आनंद पर भी चार हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वे अपने जुर्माने की राशि जिला कोषागार में जमा कर चुके हैं।