-मंडे को बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

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क्कन्ञ्जहृन्: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय व इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अपील पर राज्य सरकार ने धुआं रहित तंबाकू जैसे पान मसाला, तंबाकू खाकर इधर-उधर थूकने पर रोक लगा दी है। स्वास्थ विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मंडे को कहा कि केंद्र की सलाह पर राज्य सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 268, 269 के तहत गुटका, खैनी व अन्य धुआं रहित तंबाकू पदार्थ खाकर थूकने वालों को दंडित किया जाएगा। दोषी को 6 महीने की जेल और दो सौ रुपए जुर्माना भरना होगा।

पास पर रोजगार से जुड़े काम शुरू करने की अनुमति

गांवों में रोजगार सृजन से जुड़े काम जैसे हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली-नालियां, जल-जीवन-हरियाली के तहत तालाबों के जीर्णाेद्धार और उड़ाही, बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं मनरेगा से जुड़े काम कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरू कराएं। इसके लिए डीएम द्वारा नामित अधिकारी पास जारी करेंगे। यह ध्यान रखें कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, कोरोना के लक्षण वाले व ऐसा परिवार जिसका कोई सदस्य पंद्रह दिन के भीतर बाहर के राज्य से आया हो उन्हें पास नहीं निर्गत होगा। सभी प्रावधानों को शामिल कर सरकार के स्तर से औपचारिक आदेश निर्गत किया जाएगा। यह निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने मंडे को सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, रेंज आइजी और डीआइजी के साथ वीडियो कांफ्रें¨सग कर दिया।

एईएस से निपटने की भी हो तैयारी

सीएम ने कहा कि यह देखा जाए कि फसल कटनी का काम सुचारू चलता रहे। बैंक में भी जो लोग पैसे निकालने पहुंच रहे हैं वहां भी फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया जाए। एईएस और जापानी इंसेफेलाइटिस से निपटने के लिए भी पर्याप्त तैयारी रखें। पेडिएट्रिक इंटेंसिव केयप यूनिट (पीकू) को अविलंब पूर्ण इलाज के लिए तैयार करें।