-कम से कम 10 वर्ष व अधिक से अधिक उम्रकैद की होगी सजा

-बोधगया सीरियल ब्लास्ट में दोषी करार दिए जा चुके हैं पांच आतंकी

क्कन्ञ्जहृन्: बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में गुरुवार को अशांति के दूतों को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में आइएम के 5 आतंकियों को दोषी करार दिया जा चुका है। आतंकी हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मुजीबुल्लाह, इम्तियाज अंसारी, उमेर सिद्दिकी और अजहरउद्दीन कुरैशी बेउर जेल में बंद है। एनआइए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिन्हा के अनुसार जिन धाराओं में सभी दोषी करार दिए गए उसमें कम से कम 10 वर्ष और अधिक से अधिक उम्रकैद की सजा होगी। एनआइए अदालत ने 25 मई को सभी पांच आरोपितों को दोषी करार दिया था। घटना 7 जुलाई 2013 की है। घटना में दो बौद्ध भिक्षु घायल हुए थे। आरोपितों ने बौद्ध मंदिर के अंदर और बाहर कुल 13 बम प्लांट किए थे। इसमें से 9 बम विस्फोट हुआ और तीन जिंदा बरामद किए गए।

बढ़ाई गई कोर्ट की सुरक्षा

बिहार के बहुचर्चित बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में 4 साल और 10 महीने बाद एनआईए कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में दोषी सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। आज पांचों आतंकियों को सजा सुनाई जाएगी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एनआईए कोर्ट की सुरक्षा-व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 7 जुलाई 2013 को महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक धमाके हुए थे। महाबोधि वृक्ष के नीचे भी दो बम लगाए गए थे। इस धमाके में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री जख्मी हो गए थे।

मामले में 90 गवाहों ने दी गवाही

2013 में गठित एनआईए कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनआईए ने 90 गवाहों को पेश किया। विशेष न्यायाधीश ने 11 मई 2018 को बहस पूरी होने के बाद अपना निर्णय 25 मई तक सुरक्षित रखा था। 25 को फैसला होने के बाद 31 मई को सजा सुनाए जाने की तिधि तय की गई थी।