PATNA: तिलकामांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर के वीसी एवं रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने का हाईकोर्ट ने गुरुवार को पर्याप्त साक्ष्य पाया है। कोर्ट ने दोनों पदाधिकारियों से 9 मई तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने डीएन सिंह कॉलेज, रजौन (बांका) द्वारा दायर याचिका पर उक्त आदेश दिया।

ये था मामला

दरअसल, कुलाधिपति के आदेश से उक्त कॉलेज के एक शिक्षक वत्स अमिताभ को हटा दिया गया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने ख्7 अप्रैल को चांसलर के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद उक्त शिक्षक को हटा दिया गया। इसे अदालत ने अवमानना का मामला मानते हुए वीसी एवं रजिस्ट्रार के खिलाफ अवमानना का मामला चलाने का फैसला लिया। मामले पर अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह का कहना था कि भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी थी।