सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और रिजर्व बैंक से पूछे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक से पूछा कि आप लोग लोन डिफॉल्टर्स से रकम वसूलने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि अगर आपको लोन डिफॉल्टर्स के नामों का खुलासा करने में कोई दिक्कत है। आपको यह गोपनीय मामला लगता है तो एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के कुल रकम के खुलासे का क्या हुआ। एनपीए यानी ऐसा कर्ज जो वसूल नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने रिजर्व बैंक से कहा कि आप ही के मुताबिक एनपीए की रकम कई लाख करोड़ों में हैं। आपने ही कहा था कि अगर इस रकम का खुलासा हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर होगा।

लोन डिफॉलटर्स पर कार्रवाई करे केन्द्र- सुप्रीम कोर्ट

रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जो बैंक हमारी गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे है। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। हम कुछ मामलो में कार्रवाई कर चुके हैं। आरबीआई ने इससे पहले डिफॉल्टर्स के नामों को सार्वजनिक करने पर असहमति जताई थी। इस मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होनी है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई को लेकर करीब एक दशक पहले याचिका दायर की थी। उन्होंने हुडको में हुए घोटाले को लेकर अर्जी दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की है।

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