इससे पहले, कांडा ने यह कहते हुए जमानत के लिए याचिका दायर की थी कि वह विधानसभा सत्र में शामिल होना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि वह अपनी विधानसभा सीट के मतदाताओं के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांडा के वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि, "वह (कांडा) हरियाणा के विधायक हैं और वह विधानसभा सत्र में शामिल होना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ज़मानत की इच्छा जताई है."

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने कांडा के साथ सह-आरोपी अरुणा चढ्डा को दी गई ज़मानत की अवधि को कम करने के लिए अपील की है.

अरुणा को अदालत ने सोमवार को 11 नवंबर तक के लिए ज़मानत दी थी.

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