हाई कोर्ट ने कहा, आयुक्त नहीं दे सकते अधिकार के खिलाफ आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकार सीमा लांघकर मंडलायुक्त द्वारा निर्देश जारी करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इलाहाबाद के मंडलायुक्त को सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के खिलाफ दाखिल अपील पर नियमानुसार अर्जी का निस्तारण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अपील की सुनवाई करते समय आयुक्त अधीनस्थ अधिकारी के आदेश पर रोक लगा सकता है अथवा अर्जी अस्वीकार कर सकता है। वह यह आदेश नहीं दे सकता कि अपील विचाराधीन रहने तक यदि नये व्यक्ति का दुकान का लाइसेंस दिया गया है तो कार्य करने दिया जाय।

दायरे में रहकर जारी करें आदेश

कोर्ट ने प्रमुख सचिव खाद्य एवं सिविल सप्लाई को प्रदेश में सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है ताकि अधिकारी कानून के दायरे में रहकर आदेश पारित करे। यह आदेश जस्टिस रणविजय सिंह ने श्रीप्रकाश चंद्र त्रिपाठी की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अरविंद कुमार मिश्र ने बहस की। इनका कहना था कि याची की दुकान का लाइसेंस निरस्त कर कल्लू राम पटेल को आवंटित कर दिया गया। इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई। आयुक्त ने नये आवंटन की अपील के निर्णय पर निर्भर करार देने का आदेश दिया। ऐसा आदेश देने का आयुक्त को अधिकार नहीं है जिससे सहमत होते हुए कोर्ट ने आयुक्त को अन्तरिम अर्जी को नये सिरे से कानून के दायरे में निर्णीत करने का आदेश दिया।