-आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज हुआ सीएम का बयान

-एसडीजेएम ने रघुवर दास से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जवाब-तलब किया

JAMSHEDPUR: सीतारामडेरा थाना क्षेत्र स्थित जय हनुमान दुर्गा अखाड़ा मंदिर परिसर में अवैध तरीके से भाजपा चुनाव कार्यालय खोलने और अचार संहिता का उल्लंघन के मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री रघवुर दास का कोर्ट में फ्क्फ् के तहत बयान दर्ज किया गया। इसमें एसडीजेएम जी के तिवारी की कोर्ट ने रघुवर दास से दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जवाब-तलब किया, जिसमें रघुवर दास ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया। इसके बाद कोर्ट ने रघुवर दास को क्क् जून को कोर्ट में हाजिर होने को कहा।

क्या है मामला?

तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह आचार संहिता पदाधिकारी रमन कुमार ने विधायक रघुवर दास, अमर कुमार शर्मा, चन्द्रेशखर मिश्रा व बालक राम के खिलाफ सीतारामडेरा में मंदिर परिसर में अवैध रूप से भाजपा चुनाव कार्यालय खोलने और भाजपा का झंडा बैनर लगाने का आरोप लगाते हुए सीतारामडेरा थाना में क्फ् नवंबर ख्009 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्यमंत्री के साथ अधिवक्ता उदित सरकार, एन के मिश्रा, रंजनधारी सिंह, देवेन्द्र सिंह, कुमारी ममता सिंह, राजेश कुमार शुक्ला सहित क्ख् से ज्यादा अधिवक्ता मौजूद थे। पेशी के दौरान रघुवर दास के साथ उसके समर्थक भी कोर्ट परिसर में पहुंचे थे। लेकिन समर्थकों की भीड़ कोर्ट परिसर में ही रुकी रही और रघुवर दास अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट गए। सीएम सोमवार की सुबह 8.ब्0 बजे कोर्ट कैंपस पहुंचे थे और क्0 मिनट के अन्दर कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाने के बाद चले गए।