छ्वन्रूस्॥श्वष्ठक्कक्त्र : वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप कैटेगरी में एडमिशन को लेकर मंगलवार को राजेंद्र विद्यालय में जमकर मारपीट हुई। मामला बढ़ा तो पुलिस पहुंची और सभी को शांत कराया। पैरेंट्स और अभिभावक संघ ने स्कूल के स्पो‌र्ट्स टीचर ललन और स्कूल के दूसरे स्टाफ पर मारपीट करने का आरोप लगाया। एसएसपी से कंप्लेन की गई और पैरेंट्स ने बिरसानगर स्थित हरिजन थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है।

यह है मामला ?

राजेंद्र विद्याल में वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप कैटेगरी में 11 बच्चों को एडमिशन लेना था। एडमिशन के लिए अप्लाई करने वाले पैरेंट्स मंगलवार को सुबह लगभग 11 बजे स्कूल के गेट पर पहुंचे। उनके साथ अभिभावक संघ वाले भी थे। पैरेंट्स का कहना था कि उन्हें स्कूल में घुसने नहीं दिया गया। जब वे गेट से नहीं हटे तो स्कूल के स्पो‌र्ट्स टीचर ललन और हायर सेक्शन के कुछ स्टूडेंट्स ने उनके साथ मारपीट शुरु कर दी। पैरेंट्स का कहना था कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने स्कूल के स्टाफ पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया गया। पुलिस पहुंची तो मामला शांत हुआ। पैरेंट्स और अभिभावक संघ ललन द्वारा माफी मांगे जाने की मांग कर रहे थे।

खुद गिरे और आरोप टीचर पर लगा रहे

राजेंद्र विद्यालय के प्रिंसिपल पीबी सहाय का कहना है कि स्कूल के किसी टीचर ने पैरेंट्स के साथ मारपीट नहीं की। उनका कहना था कि छुट्टी होने पर बच्चे बाहर निकल रहे थे। पैरेंट्स और अभिभावक संघ के लोग बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। पीबी सहाय ने कहा कि जब बच्चों को गेट से निकाला जाने लगा तो वहां खड़े पैरेंट्स गिर पड़े। प्रिंसिपल ने टीचर पर मारपीट के आरोप को एकदम गलत बताया।

5 बच्चों के नाम की लिस्ट सौंपी गई

मौके पर पहुंचे सिटी डीएसपी अनिमेश नैथानी पहुंचे। मामले की जानकारी लेने के बाद वे प्रिंसिपल से मिलने गए। प्रिंसिपल ने उन्हें वीकर सेक्शन के उन 5 बच्चों के नामों की लिस्ट दी जिनका एडमिशन लिया जाना है। स्कूल मैनेजमेंट का यह भी कहना था कि बाकी के बच्चों के एडमिशन का प्रॉसेस भी जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा।

हरिजन थाने में एफआईआर दर्ज

स्कूल के गेट पर हुई मारपीट के बाद पैरेंट्स ने बिरसानगर स्थित हरिजन थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, स्पो‌र्ट्स टीचर ललन और स्कूल मैनेजमेंट के स्टाफ उदय के अलावा दूसरे स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।

राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत सभी अनऐडेड प्राइवेट स्कूल्स में एंट्री लेवल पर कुल सीट का 25 परसेंट वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के बच्चों के लिए रिजर्व रखना अनिवार्य है। आरटीई एक्ट के सेक्शन 12 (1)(सी) के तहत यह प्रावधान है। इसमें स्कूल के आस-पास के एरिया में रहने वाले इन सेक्शन के बच्चों को एडमिशन लिया जाता है। वैसे तो एक्ट में 1 किमी लिमिट है पर स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को यह डिसाइड करना होता है कि कितनी दूरी तक रहने वाले बच्चों का एडमिशन स्कूल को लेना है।