कहीं एक्सीडेंट हुआ तो आपको सिर्फ चोट ही नहीं, बल्कि आपकी जान भी जा सकती है। अब शायद लोग इस बात को समझ गए हैं और इस बात को लेकर कांशियस भी हो गए हैं। पर एक बात हम भूल जाते हैं कि जितना खतरा बाइक चलाने वाले को होता है, उतना ही खतरा उस पर पीछे बैठने वाले को भी है। एक्सीडेंट के वक्त उतनी ही चोट पीछे बैठने वाले को भी लग सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक नया बनाया है।

पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट
स्टेट कैपिटल रांची की तरह अब सिटी में भी हेलमेट कम्पलसरी कर दिया गया है। इसके तहत बाइक ड्राइव करने वाले के साथ ही पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इसे लेकर स्टेट ट्रांसपोर्ट डिर्पाटमेंट के सेक्रेटरी सुरेन्द्र सिंह मीणा ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई करने को कहा है। अब तक केवल ड्राइव करने वालों के लिए ही हेलमेट पहनना जरूरी था, लेकिन अब पीछे बैठने वालों के लिए भी इसे जरूरी कर दिया गया है।

प्रति व्यक्ति 200 रुपए वसूला जाएगा fine
इस रूल के बनने के बाद से जांच की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए मंडे से जांच अभियान चलाया जाएगा। इसमें बिना हेलमेट डबल राइडर से 400 रुपए व सिंगल राइडर से 200 रुपए फाइन वसूला जाएगा।

'ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने डबल राइडर के लिए हेलमेट कम्पलसरी कर दिया है। इसे लेकर मंडे से अभियान चलाया जाएगा.'
अवधेश कुमार सिंह, एमवीआई

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