रांची(ब्यूरो)। राजधानी रांची की सड़कों पर ऑटो की भरमार है। हर गली, हर सड़क में ऑटो बेधड़क घूमते नजर आते हैं। इन ऑटो की वजह से भी राजधानी में जाम की समस्या बढ़ती है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि सिटी में चलने वाले 70 परसेंट ऑटो अवैध हैं। राजधानी रांची में वैसे करीब 10 हजार ऑटो चलते हैं, लेकिन महज 5000 ऑटो ड्राइवर्स के पास ही परमिट है। अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऐसे ऑटो चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मूड बना चुका है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, करीब पांच हजार ऑटो को परिमट रांची शहर के लिए जारी किया गया है। लेकिन इसके उलट राजधानी की सड़कों पर करीब 10 हजार ऑटो दौड़ रहे हैं। ऐसे अवैध ऑटो के खिलाफ रांची ट्रैफिक पुलिस अब सख्ती बरतेगी और बगैर परमिट के चलनेवाले ऑटो के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। रांची ट्रैफिक पुलिस अवैध ऑटो को जब्त करने के साथ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करने जा रही है।

भारी जुर्माना लगेगा

अवैध ऑटो चालकों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। ऐसे ऑटो चालकों के वाहन जब्त करने के साथ ही उन पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माने के तौर पर मोटी रकम के अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें ट्रैफिक पुलिस ऑटो मालिक के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी। ऐसे ऑटो मालिकों को जेल भी जाना पड़ सकता है। मामले की जानकारी देते हुए रांची ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने बताया कि एयर पॉल्यूशन हो या ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस लगातार अभियान चलाती रहती है। इसी कड़ी में अब बिना परमिट के चलने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है।

छह महीने की सजा

ट्रैफिक एसपी ने बताया कि रांची की सड़कों पर चलने के लिए तीन हजार ऑटो को परमिट मिला है लेकिन इससे कई गुणा अधिक ऑटो राजधानी की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इस वजह से सिटी की सभी सड़कों पर जाम की समस्या बनी रहती है। इसी समस्या से निजात पाने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस अवैध ऑटो चालकों के खिलाफ अभियान चलाएगी। इसमें ऑटो के परमिट और सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। इस मामले में ऑटो मालिक के विरुद्ध केस भी दर्ज किया जा सकता है। इसमें छह महीने की सजा भी सुनाई जा सकती है।

एंटी एयर पॉंल्यूशन प्लान फेल

बता दें कि अवैध रूप से शहर में चल रहे ऑटो के कारण प्रदूषण बढ़ गया है। इससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। साथ ही आंखों में जलन भी होती है। यदि अवैध ऑटो पर लगाम लगाया जाए तो प्रदूषण पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। दरअसल, सिटी में चलने वाले सैकड़ों ऑटो ऐसे हैं जो कई साल पुराने हैं। न तो समय के साथ इन्हें अपडेट किया गया है और न इसे रिप्लेस किया गया है। ऐसे में ऑटो से निकलने वाला काला धुआं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।

क्या है जुर्माने का प्रावधान

रांची शहर के विभिन्न रूट पर तकरीबन 10 हजार ऑटो चलते हैं। इसमें से करीब पांच हजार ऑटो के पास ही रूट परमिट है। इसमें से 2335 ऑटो को पहले से परमिट मिला हुआ था। वहीं 2665 सीएनजी ऑटो को पिछले माह परमिट दिया गया है। यानी पांच हजार ऑटो के पास ही सड़क पर चलने का अधिकार है। लेकिन रांची की सड़कों पर रोजाना 10 हजार से अधिक ऑटो बिना रूट परमिट के चलते हैं। ट्रैफिक पुलिस एमवी एक्ट की धारा 192- ए के तहत बिना परमिट के ऑटो चलाने पर 10 हजार जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बिना रूट परमिट के ई-रिक्शा चलाने पर पहली बार तीन हजार और दूसरी बार पांच हजार का जुर्माना लगता है। जानकारी के मुताबिक, बिना परमिट वाले ऑटो को सड़क पर चलने की इजाजत अपने नजदीकी थाना से लेनी होती है। थाने में ऑटो का नंबर लिखवाना होता है। इतना ही नहीं ऑटो चलाने का परमिशन देने के लिए थाना को हर माह निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ता है।

बिना कागजात ऑटो चालकों को नहीं चलने की अपील

यातायात पुलिस की ओर से अवैध ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब तक 80 ऑटो चालकों की जांच की गई है। जिसमें 43 ऑटो और 25 ई-रिक्शा को जब्त किया गया। इस दौरान ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने बताया कि एमवी एक्ट की धारा 192- ए के तहत बिना परमिट के ऑटो चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही बिना रूट परमिट के ई-रिक्शा चलाने पर पहली बार तीन हजार और दूसरी बार पांच हजार रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही उन्होंने सभी ऑटो चालकों से अपील की है कि कोई भी चालक बिना परमिट, लाइसेंस सहित अन्य कागजात के बिना गाड़ी ना चलाए। ऐसे में पकड़े जाने पर रांची ट्रैफिक पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।