- हाई कोर्ट में दाखिल किया जवाब

रांची : चिटफंड घोटाले की सीबीआइ जांच के लिए हाई कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से मंगलवार को कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया है कि सीबीआइ ने चिटफंड घोटाले मामले में 100 और कंपनियों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले की जांच के लिए सीबीआइ को संसाधनों की जरूरत है, जिसे सरकार उपलब्ध कराए। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ में सौंपे गए जवाब में सीबीआइ ने चिटफंड कंपनियों की जांच के लिए राज्य सरकार से अधिकारी, कांस्टेबल, वाहन, प्रिंटर सहित अन्य जरूरी सामान की मांग की है। अब इस मामले में सुनवाई दशहरा की छुट्टी के बाद होगी। इससे पूर्व सरकार की ओर से कोर्ट में 244 चिटफंड कंपनियों की सूची सौंपी गई। कोर्ट ने इस पर सीबीआइ से पूछा था कि किन-किन मामलों की जांच सीबीआइ करेगी। इसके बाद मंगलवार को सीबीआइ की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। बता दें कि इसे लेकर अब्दुल खाबिर की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में कहा गया है कि संताल परगना में कई चिटफंड कंपनियां लोगों के पैसे लेकर भाग गई हैं।