सदर थाना में दर्ज है पांच केस

कहीं आपको भी न फंसा ले यह बिल्डर

- एक ही थाने में जमीन हड़पने, फ्लैट का पैसा लेकर फ्लैट रजिस्ट्री नहीं करने, जालसाजी समेत पांच केस दर्ज

- सदर पुलिस का छूट रहा पसीना, पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता है आरोपी

kuber @ inext.co.in

RANCHI(2 July): अपनी रांची में ऐसे बिल्डर भी घूम रहे हैं, जो लोगों से जालसाजी कर न सिर्फ उनकी जमीन हड़प ले रहे हैं, बल्कि एक ही फ्लैट को कई लोगों को बेच दे रहे हैं। अगर आप अलर्ट न हुए तो आप भी इस बिल्डर के चंगुल में फंस सकते हैं। एक बिल्डर ऐसा भी है जिस पर एक ही थाना में पांच-पांच मुकदमा दर्ज है। इसमें जमीन हड़पने, फ्लैट का पैसा लेकर फ्लैट रजिस्ट्री नहीं करने, जालसाजी करने समेत कई मामले शामिल हैं। यह बिल्डर है फूलचंद साव और उसका भाई अर्जुन साव। फूलचंद कहां रहता है? इस बारे में कोई भी पीडि़त पक्ष नहीं जानता है। सदर थाना पुलिस को एक बार सूचना मिली कि फूलचंद साव अपने बूटी मोड़ स्थित फ्लैट पर आया है। पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो बिल्डर वहां से फरार हो गया। इस बिल्डर से सदर थाना पुलिस परेशान है। पुलिस की जांच में फूलचंद पर लगाए गए आरोप भी सही पाए गए हैं।

जमीन मालिक को नहीं दिया शेयर

कोकर के लखन महतो और उसके भाई ने सदर थाना क्षेत्र के ढेलाटोली में ख्0 कट्ठा जमीन फूलचंद साव को अपार्टमेंट बनाने के लिए दिया था। उस भूखंड पर लखन महतो की क्फ् डिसिमल जमीन है। उस जमीन को फूलचंद साव ने 80 हजार रुपए एग्रीमेंट राशि देकर ले लिया। बाद में कहा गया कि जब प्रथम तल्ला बन जाएगा तो उन्हें दो लाख दिए जाएंगे। अन्य राशि या फ्लैट के शेयर बाद में दिए जाएंगे। जब अपार्टमेंट पूरी तरह से बन गया तो फूलचंद साव ने सारे फ्लैटस को बेच डाला। जब लखन महतो ने दबाव डाला तो उसे दौड़ाते रहे। लखन महतो ने उस जमीन की पॉवर ऑफ अटॉर्नी को रिवोक कर दिया। रिवोक होने के बाद फूलचंद साव ने लखन महतो को धमकी देना शुरू कर दिया। धमकी के बाद लखन ने कोर्ट में कंप्लेन दर्ज कराया। कंप्लेन दर्ज होने के बाद फूलचंद साव के खिलाफ वारंट भी निकला। फिर, उसने बेल के लिए अदालत में पीटिशन डाला। अदालत ने उसके बेल पीटिशन को एक सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद फूलचंद साव ने लखन महतो का जाली सिग्नेचर और कागजात बनाकर हाईकोर्ट में बेल के लिए मूव किया। हाईकोर्ट से उसे बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद फूलचंद साव ने लखन महतो पर ही अरगोड़ा थाने में क्म् लाख लेकर फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं करने और धमकी की बात कहकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इस मामले का जब सुपरविजन हुआ तो पाया गया कि लखन महतो के खिलाफ कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिला और फूलचंद साव के मुकदमे को झूठा करार दिया गया। तब लखन महतो ने एक अप्रैल, ख्0क्भ् को कोर्ट में फूलचंद साव के खिलाफ जाली सिग्नेचर का केस किया, जिसकी जांच सदर थाने के एएसआई यूएसपी सिन्हा कर रहे हैं।

गृह प्रवेश के बाद भी नहीं मिला फ्लैट

रांची के एक टीचर शैलेश कुमार ने फूलचंद साव के अपार्टमेंट में एक फ्लैट बुक कराया। फ्लैट बुक कराने के दौरान एग्रीमेंट वैल्यू के मुताबिक राशि दी गई। इसके बाद शैलेश कुमार ने अपार्टमेंट में गृह-प्रवेश कर उसमें ताला भी लगा दिया। जब वे गांव गए तो फूलचंद साव ने उनके फ्लैट का ताला तोड़कर उसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस बाबत सदर थाने में कंप्लेन भी हुई। कंप्लेन के आधार पर पुलिस जांच करने के लिए भी गई। एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसी बीच फूलचंद साव ने अपना ताला फ्लैट में लगा दिया। फ्लैट की कीमत क्भ् लाख में तय हुई थी। जब शैलेश कुमार ने हिसाब देने के लिए कहा तो हिसाब बढ़ा चढ़ा कर किया गया। धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शैलेश कुमार बार-बार सदर थाना दौड़ते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जब शैलेश कुमार ने सदर के तत्कालीन डीएसपी सत्यवीर सिंह से मिले तो उनके निर्देश पर सदर थाना में फूलचंद साव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।

श्वसुर के नाम से रजिस्ट्री कर दी जमीन

फूलचंद साव ने विपिन बिहारी पाठक से बूटी मोड़ में एक जमीन ली। जमीन की कीमत क्9 लाख रुपए बताई गई। फूलचंद साव ने विपिन बिहारी पाठक को एग्रीमेंट के तौर पर एक पोस्ट डेटेड चेक और दो लाख कैश दिया। बाद में फूलचंद साव ने उक्त जमीन को विवादास्पद बताया। इसके बाद उसी जमीन की रजिस्ट्री अपने श्वसुर के नाम से करवा दी। इस बाबत विपिन बिहारी पाठक ने सदर थाने में फूलचंद साव के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है।

मामले और भी हैं

धोखे से ले लिया ट्रक

फूलचंद साव के खिलाफ रंजीत कुमार सिंह नामक युवक ने भी सदर थाने में एक केस दर्ज कराया है। रंजीत के मुताबिक, उसके पास एक ट्रक था। उसे वह चलाना नहीं चाहता था। फूलचंद साव ने उक्त ट्रक को दो लाख रुपए में खरीद लिया। फूलचंद ने कहा कि ट्रक का लोन भी वही चुकाएगा। पर, जब काफी दिन बीत गए तो बैंक में लोनधारक ने रंजीत कुमार सिंह पर लोन नहीं चुकाने का नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद रंजीत ने जब फूलचंद साव से पूछा तो उल्टे उसे धमकी दी गई। इस बाबत रंजीत ने सदर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद फूलचंद साव को दोषी पाया गया।

कौन-कौन मुकदमा है दर्ज

-क्ख् मई ख्0क्भ् : ख्8क्/क्भ्, धारा ब्ख्0, ब्भ्ख्, ब्भ्म्, फ्ब्क्, फ्ख्फ्, भ्0ब्, भ्0म् आईपीसी

-9 अप्रैल ख्0क्भ्: क्म्फ्/क्भ्, धारा ब्ख्0, भ्0ब्, भ्0म्, क्ख्0बी / फ्ब् के तहत प्राथमिकी

-एक अप्रैल: क्ब्0/क्भ्, धारा ब्ख्0, ब्0म्, ब्म्7, ब्म्8, क्ख्0बी के तहत प्राथमिकी

-क्भ् मार्च ख्0क्भ्:क्09/क्भ्, धारा ब्ख्0, ब्0म्, फ्79, ब्ख्7, भ्0म्

-ख्म् नवंबर ख्0क्ब्: ब्फ्म्/क्भ्, धारा फ्ख्फ्, ब्ख्0, ब्म्म्, ब्7क्, ब्77(ए), फ्/ब् एससी, एसटी एक्ट।