-आरोपितों में संक्रमण के बाद ठीक हो चुका एक मरीज शामिल, ठीक होते ही गया जेल

भीड़ को उकसाने वाले अब भी चल रहे फरार, सभी को जेल भेजेगी पुलिस

रांची : हिंदपीढ़ी में पुलिस व मेडिकल टीम पर हमला व पथराव महंगा पड़ा। पुलिस ने तीन लोगों को जेल भेजा है। जिन्हें जेल भेजा गया है उनमें एक संक्रमण के बाद ठीक हो चुका मरीज भी शामिल है। मो। मोफीज नाम के इस व्यक्ति को रिम्स के कोविड वार्ड में भर्ती किए जाने के लिए बीेते 13 अप्रैल को एंबुलेंस में बैठाया गया था। इसके बाद बवाल शुरू हो गया था। पुलिस ने उसके साथ मो। एकराम और मो। सलीम को भी जेल भेजा है।

रिपोर्ट निगेटिव आने पर जेल

मोफीज को तब जेल भेजा गया, जब रिम्स में दोबारा हुई कोरोना जांच में रिपोर्ट निगेटिव निकली। रिम्स से डिस्चार्ज करते ही उसे जेल भेज दिया गया। मामले में फरार अन्य आरोपितों की तलाश चल रही है। घटना में जमील खान, शादाब खान के अलावा मो। सलीम, मो। परवेज, मो। शमशेर व मो। हाशिम को नामजद आरोपित बनाया गया था। इन पर भीड़ को उकसाने का आरोप था। पुलिस ने 500 अन्य अज्ञात पर भी केस दर्ज किया था। इनकी भी तलाश की जा रही है। घटना को लेकर हिंदपीढ़ी थाना के दारोगा प्रशिक्षु बाजो रजक के बयान पर केस दर्ज किया गया था। हिंदपीढ़ी थाना प्रभारी ज्ञान रंजन सिंह ने बताया कि बवाल करने में शामिल रहे सभी आरोपितों को जेल भेजा जाएगा।

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क्या हुआ 13 अप्रैल को

13 अप्रैल की रात सवा 11 बजे समुदाय विशेष को फंसाने और झूठा इलाज कराने का आरोप लगा भीड़ उग्र हो गई थी।

हिंदपीढ़ी स्थित मंटू चौक गई मेडिकल और पुलिस की टीम को निशाना बनाते हुए खदेड़ दिया था, एंबुलेंस में तोड़फोड़ की गई थी।

वहां मेडिकल व पुलिस की टीम कोरोना संक्रमित को लेने गई थी

कोरोना संक्रमित को भेजने के बाद परिवार के अन्य छह सदस्यों को एंबुलेंस में बैठाने के समय हंगामा शुरू हुआ था।

संक्रमित के तीनों भाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया था।

मंटू चौक व राईन मस्जिद की तरफ से करीब 300 लोग जमील खान, शादाब खान के उकसावे पर लाठी डंडे लेकर निकले।

तीनों मरीज को एंबुलेंस से उतारकर घर ले गए और पुलिस बल पर पथराव कर दिया।

यहां के बाद कुर्बान चौक पर मरीजों को लेने गई टीम पर भी हमला किया गया और जमकर हंगामा किया था।

तब मेडिकल टीम को लौटना पड़ा था, बाद में एसएसपी अनीश गुप्ता के समझाने-बुझाने के बाद कोरोना संक्रमित कोविड-19 वार्ड भेजे जा सके थे।

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इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है केस ::

आइपीसी की धारा 147, 188, 109, 269, 270, 337, 427, 353, 153-ए, 504, एपिडेमिक डीजीज एक्ट की सेक्शन 3, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सेक्शन 51 और 54 के तहत केस दर्ज किया गया है।

अनधिकृत रूप से प्रवेश में 34 पर एफआईआर

जिला प्रशासन कोरोना रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन मामले में पूरी सख्ती बरत रहा है। सिल्ली प्रखंड क्षेत्र में अनधिकृत रूप से प्रवेश करनेवाले 34 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें से 32 सिल्ली थाना में और 2 मुरी थाना क्षेत्र में एफआइआर दर्ज की गई है। जिन व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें से 18 को रिम्स में जांच के लिए भेजा गया है तथा शेष सभी लोगों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। कोरोना के संक्रमण पर पूर्णत: विराम लगाने के लिए लॉकडाउन को लागू किया गया है ।

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