RANCHI: राजधानी सहित पूरे राज्य में एक अप्रैल से दोपहिया और चार पहिया वाहन खरीदना महंगा हो जाएगा। विधानसभा में मोटर वाहन करा रोपण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब बाइक और चार पहिया वाहनों के एक्स शोरूम कीमत पर टैक्स देना होगा। पहले यह व्यवस्था पूरे देश में लागू थी, जबकि झारखंड में जीएसटी की राशि घटा कर उस पर टैक्स लिया जाता था। अब एक लाख रुपए तक की बाइक की खरीदारी पर 7 परसेंट और इससे ऊपर की गाडि़यों को 9 परसेंट टैक्स देना होगा। इसी तरह सात लाख रुपये तक के निजी चार पहिया वाहन को टैक्स के रूप में 7 परसेंट ही देना होगा और इससे उपर की गाडि़यों को 9 परसेंट तक टैक्स देना होगा।

ट्रैक्टर पर 4 परसेंट टैक्स

सरकार ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर के टैक्स को कम रखा है। जहां सात लाख रुपए तक के चार पहिया वाहन पर 7 परसेंट टैक्स लिया जाएगा, वहीं ट्रैक्टर की कीमत भी सात लाख रुपए रहने पर केवल 4 परसेंट ही टैक्स तय किया गया है। अगर सात लाख रुपये तक की गाडि़यों पर टैक्स के रूप में 49 हजार रुपए देना होगा, तो 7 लाख रुपए के ट्रैक्टर पर 28 हजार रुपए टैक्स के रूप में देना होगा।

एकमुश्त नौ परसेंट देना होगा

अगर आपके पास एक गाड़ी है और दूसरी खरीद रहे हैं, तो 9 फीसदी टैक्स देना होगा। 15 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी हुई, चाहे वह आपकी पहली ही हो, उस पर 9 फीसदी टैक्स देना होगा। निजी वाहनों पर रोड टैक्स की गणना पहले जीएसटी समेत मूल्य पर होती थी। अब यह गणना जीएसटी रहित मूल्य पर होगी। व्यावसायिक वाहनों से 15 साल के लिए एकमुश्त टैक्स वसूली की जाएगी। बैटरी से चलने वाली गाडि़यों पर टैक्स में 25 फीसदी छूट मिलेगी। ट्रैक्टर के साथ अगर ट्रेलर है तो एक बार में ही पांच हजार रोड टैक्स की वसूली की जाएगी। नि:शक्तों को रोड टैक्स नहीं लगेगा।

ऑटो के लिए एकमुश्त नौ हजार लगेंगे

चालक को छोड़कर चार यात्रियों की क्षमता वाले ऑटो से निबंधन के समय 15 साल के लिए एकमुश्त नौ हजार रुपए टैक्स का भुगतान करना होगा। पहले हर साल टैक्स की वसूली की जाती थी। वहीं वाहन निर्माता कंपनी या डीलर से दोपहिया वाहन के लिए 200 रुपए, भारी वाहन व चेसिस के लिए 400 रुपए और अन्य वाहनों के लिए 300 रुपए देने होंगे।

बाइक पर अब इतना टैक्स

अगर आप एक लाख रुपए तक की बाइक खरीदते हैं, तो वर्तमान में एक लाख रुपए तक के दुपहिया वाहन पर 18 प्रतिशत सीएसटी लिया जाता है। 83 हजार पर 6 परसेंट की दर से 4920 रुपए टैक्स लगता था। अब सात हजार रुपये लगेंगे। इसी तरह दो लाख रुपए तक की बाइक पर 9840 रुपए की जगह 14000 हजार रुपए टैक्स देना होगा।

सात लाख रुपये तक की कार खरीदने पर

वर्तमान में सात लाख रुपए तक की कार पर 34440 रुपए बतौर टैक्स लिया जाता था। अब 7 परसेंट की दर से 49000 रुपए टैक्स लिया जाएगा। अगर सात लाख रुपए से ऊपर और 15 लाख रुपए तक की गाड़ी है तो अब एक मुश्त 9 परसेंट ही लिया जाएगा।

विधानसभा से मोटर वाहन करारोपण संशोधन अधिनियम पास हो चुका है। अब विभाग की ओर से जैसे ही निर्देश जारी होगा, रांची में उसी अनुसार टैक्स लिया जाएगा।

प्रवीण प्रकाश, डीटीओ, रांची