रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। फैसले के मद्देनजर राजस्‍थान के अजमेर में इंटरनेट सेवाएं रविवार सुबह 6 बजे तक निलंबित रहेंगी। अजमेर जिल के सभी स्‍कूल व कॉलेज बंद रहेंगे व धारा 144 लागू रहेगी।


अजमेर (एएनआई)। विश्वमोहन शर्मा, अजमेर कलेक्टर ने आज स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। अजमेर प्रशासन ने निवासियों से शांति बनाए रखने और अदालत के फैसले का स्वागत करने की अपील की है।दरगाह और पुष्कर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस कर्मियों को रखा गया है और धारा 144 लगाई गई है। दरगाह के प्रमुख ने शांति और क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करने की अपील की है।दरगाह और पुष्कर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस कर्मियों को रखा गया है और धारा 144 लगाई गई है। दरगाह के प्रमुख ने शांति और क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं करने की अपील की है।


रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में ऐतिहासिक फैसले के मद्देनजर जयपुर और भरतपुर में शनिवार को इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। राज्य के कई जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।

आदेश के अनुसार, जयपुर कमिश्नरेट में आज सुबह 10 बजे से इंटरनेट सेवाओं को 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरी ओर, भरतपुर के डिवीजनल कमिश्नर ने कल तक इंटरनेट के अस्थायी निलंबन का आदेश दिया था।भरतपुर, अजमेर और बूंदी जिले के अधिकारियों ने राज्यों के स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी आज बंद रहने का निर्देश दिया है, जबकि राज्य के अजमेर और बूंदी जिलों में निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। धारा 144, एक क्षेत्र में चार से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कर्नाटक के जुड़वां शहरों हुबली-धारवाड़ में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Posted By: Vandana Sharma