केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान बोले, अप्रैल में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू होने पर गरीबों के लिए यही होगा रेट

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में किए जा रहे कई महत्वपूर्ण संशोधन, कस्टमर्स के अधिकार बढ़ेंगे

ALLAHABAD: देश में अनाज की कोई कमी नहीं है। अप्रैल में तमिलनाडू को छोड़कर सभी राज्यों में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाएगा। इसके बाद गरीबों को दो रुपए किलोग्राम गेहूं और तीन रुपए किलोग्राम चावल मिलेगा। तीन दिन के दौरे पर इलाहाबाद आए केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी।

मुख्यमंत्री से हुई है बात

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 75 में 28 जिले ऐसे हैं, जहां नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू हो चुका है। 47 जिलों में एक्ट लागू होना बाकी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव से बात की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार की योजना को लागू करने का आश्वासन दिया है। यूपी में अनाज की कुल आवश्यकता सालाना 84 लाख और मंथली 7 लाख टन है। सालाना गेहूं 49.80 लाख टन, चावल 34.8 लाख टन की आवश्यकता है।

एक्ट में किए जा रहे हैं बदलाव

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मिलावट खोरी रोकने और उपभोक्ताओं के अधिकार में हो रही कटौती को देखते हुए बीआईएस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव किया जा रहा है। नया बीआईएस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लोकसभा से पास होने के बाद राज्य सभा में गया है। यहां से भी इसके जल्द पास होने की उम्मीद है।

प्रस्तावित संशोधन

इंडस्ट्रीज के साथ विभागों को दिया जाएगा सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार

चीन के साथ दूसरे देशों से आने वाले घटिया सामानों पर रोक लगेगी

स्टैंडर्ड को बढ़ावा दिया जाएगा

डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल फोरम नामकरण डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन किया जाएगा

डिस्ट्रिक्ट फोरम में कार्रवाई का अधिकार 20 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ होगा। स्टेट फोरम में 10 करोड़ तक के मामले जाएंगे। इससे ज्यादा होने पर नेशनल कमीशन के पास मामला जाएगा

सामान कहीं से भी खरीदकर कहीं भी केस कर सकते हैं, मोबाइल से भी केस दर्ज होंगे

आपस में समझौता का अधिकार किसी भी स्तर पर

समझौता के लिए वकील करना जरूरी नहीं

Posted By: Inextlive