RANCHI : शहर की सड़कों पर जल्द ही परमिट वाले सीएनजी ऑटो फर्राटा भरेंगे। रांची की सड़कों पर सीएनजी ऑटो को परमिट देने का निर्णय परिवहन विभाग ने लिया है। रांची में चार हजार से ज्यादा सीएनजी ऑटो के परमिट के लिए आवेदन दिए गए हैं, जबकि रांची नगर निगम क्षेत्र में 2665 सीएनजी ऑटो को परमिट मिलने की उम्मीद है। सरकार के निर्देश के बाद 30 दिसंबर तक परमिट के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि तय की गई थी। अब सभी लोगों को परमिट देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जितने लोगों को परमिट मिलेगा वो लीगल तरीके से सड़क पर सीएनजी ऑटो चलाएंगे। राजधानी की सड़कों पर अभी भी दो हजार से अधिक सीएनजी ऑटो चल रहे हैं। जिन लोगों ने सीएनजी ऑटो खरीद लिया है, उनसे परमिट के लिए आवेदन मांगा गया है। सरकार ने जितने लोगों को परमिट देने का निर्णय लिया है, उससे अधिक लोगों ने परमिट के लिए आवेदन दिया है।

बनेगी ग्रीन एंड क्लीन रांची

ग्रीन एंड क्लीन रांची अभियान के तहत परिवहन विभाग ने रांची नगर निगम क्षेत्र में 2665 सीएनजी ऑटो को परमिट जारी किया। आरटीए सचिव द्वारा जारी किये गये आदेश के तहत सीएनजी परमिट वाले ऑटो रांची नगर निगम क्षेत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में चलेंगे। जिन वाहन मालिक के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। सीएनजी ऑटो का परमिट लेने के लिए आवेदनकर्ता को रांची नगर निगम का स्थायी या अस्थायी निवासी होना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर आवेदनकर्ता का निगम क्षेत्र में खुद का कार्यालय होना चाहिए। परमिट के लिए आवेदक को 300 रुपये जमा करने होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन संबंधी कागजात, निगम क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र आदि का स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करने होंगे। जांच में कागजात सही नहीं पाये जाने पर परमिट रद्द कर दिया जायेगा।

एक व्यक्ति को सिर्फ एक परमिट

परिवहन विभाग के मुताबिक, वैसे वाहन मालिक या परमिटधारी जिन्हें पूर्व से रांची नगर निगम क्षेत्र के लिए ऑटो का परमिट जारी है, उन्हें नया सीएनजी ऑटो का परमिट जारी नहीं किया जायेगा। साथ ही माता-पिता, पुत्र, पुत्री, पति-पत्‍‌नी के नाम से पूर्व से ऑटो का परमिट निर्गत है, तो उन्हें भी नगर निगम क्षेत्र के लिए नया सीएनजी ऑटो परमिट नहीं मिलेगा। यदि कोई आवेदक धोखाधड़ी करके नया सीएनजी ऑटो का परमिट लेता है, तो उसका नया व पुराना ऑटो परमिट दोनों को ही रद्द कर दिया जायेगा। साथ ही उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। आवेदक को परमिट के लिए शपथ पत्र दायर करना होगा। इसके पीछे विभाग का उद्देश्य है रोजगार को बढ़ावा देना। पुरानी मालिकाना व्यवस्था को समाप्त करना। पहले एक ही व्यक्ति 10-12 ऑटो का परमिट ले लेता था और भाड़े पर ऑटो चलवाता था।

यहां मिलती है सीएनजी

रांची में चार पेट्रोल पंप से सीएनजी की सप्लाई की जा रही है। इनमें कोकर स्थित चढ्डा पेट्रोल पंप, ओरमांझी स्थित मधुवन विहार पंप, खुखरी पेट्रोल पंप डोरंडा व हटिया स्थित सकलदीप पेट्रोल पंप शामिल हैं। चारों से प्रतिदिन औसतन चार हजार किलो सीएनजी की खपत होती है।

बिना परमिट चलाने पर है रोक

रांची में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर वर्ष 2015 में हाई कोर्ट ने डीजल-पेट्रोल से चलने वाले 2335 परमिट वाले से ज्यादा ऑटो चालाने पर रोक लगा दी थी। परिवहन विभाग के सचिव ने कोर्ट के निर्देश के तहत आदेश जारी किया था। इसके मद्देनजर फरवरी से ही वैसे ऑटो जिनकी 10 वर्ष की समय अवधि समाप्त हो गयी है, उनके परमिट को रद्द कर उनकी जगह नया सीएनजी ऑटो का परमिट जारी किया जा रहा है। अब तक 10 साल पुराने 850 से 900 ऑटो का परमिट सीएनजी ऑटो परमिट में कन्वर्ट किया गया है। विभाग की मंशा भविष्य में पूरी तरह से सीएनजी आधारित ऑटो सेवा लाने की है। इसके अलावा 2665 नया सीएनजी ऑटो का परमिट जारी किया जाएगा।

Posted By: Inextlive