Nirbhaya Case निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले के एक दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी की वाली अर्जी पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन टल गई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख दी है। कहा जा रहा है कि अक्षय की पत्नी पति से मिलने आज तिहाड़ जेल जा रही है। अक्षय समेत निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी होगी।

कानपुर। Nirbhaya Case निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले के एक दोषी अक्षय कुमार सिंह ने फांसी से कुछ दिन पहले पत्नी से तलाक मांगा था। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक अक्षय ने पत्नी पुनीता ने अलग होने के लिए बिहार के औरंगाबाद की एक अदालत में तलाक के लिए अर्जी दी थी। इस पर आज सुनवाई होनी थी लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई। ऐसे में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अब 24 मार्च की तारीख निर्धारित की है। अक्षय कुमार सिंह (31) सहित निर्भया के चारों दोषियों मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी की सजा दी जानी है।

Bihar: Punita Devi, wife of Akshay Thakur, a convict in the 2012 Delhi gang-rape case, who filed a divorce petition at a local court in Aurangabad, did not appear for hearing today. The next date for the hearing is 24th March.

— ANI (@ANI) March 19, 2020पति से मुलाकात करने दिल्‍ली के तिहाड़ जेल जाएगी पुनीता

वहीं जेएनएन की एक रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय ठाकुर की पत्‍नी पुनीता अपने बेटे के साथ गुरुवार को पति से मुलाकात करने दिल्‍ली के तिहाड़ जेल जाएगी। फांसी की तय तारीख के मुताबिक हो सकता यह पुनीता की पति अक्षय से अंतिम मुलाकात हो। पुनीता अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि उसका पति अक्षय दोषी है। उसका कहना है कि उसका पति निर्दोष है। वह फंस गया है। जब राजधानी दिल्ली में देश को झकझोर कर रख देने वाला यह कांड हुआ था उस रात उसका पति अक्षय उसके साथ माैजूद था।

2012 के निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था

बता दें कि 16 दिसंबर, 2012 की रात को दिल्ली में एक चलती बस में 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ 6 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म करने के साथ ही उसे चलती बस से बाहर फेंका था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। निर्भया कांड ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। इस मामले के 6 दोषियों में दोषी आरोपी राम सिंह था, जो तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर चुका है। एक अन्य आरोपी किशोर को किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी ठहराया था। वह तीन साल तक सुधार गृह में रहने के बाद रिहा हो गया था।

Posted By: Shweta Mishra