- सरकार ने कपड़े व जूते की दुकान खोलने की दी इजाजत

- सिर्फ जिला मुख्यालय में कंटेंनमेंट जोन के बाहर ही खुलेंगी दुकानें

- रूरल क्षेत्रों में अभी राहत नहीं, शापिंग मॉल भी बंद ही रहेंगे

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कपड़े और जूते-चप्पलों की दुकानों को खोलने की इजाजत मिल ही गई। राज्य सरकार ने जिला मुख्यालयों में शुक्रवार से कपड़े व जूते की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी कर दिया। हालांकि कंटेंनमेंट जोन और ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें बंद ही रहेंगी। शापिंग मॉल को भी खोलने की इजाजत नहीं मिली है।

पूरी सावधानी बरतनी होगी

राज्य में 30 जून तक प्रभावी लॉकडाउन-5 के दौरान कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद उच्चस्तरीय समिति ने यह निर्णय लिया है। मॉल व भीड़भाड़ वाले स्थान को फिलहाल बंद रखा गया है। इतना ही नहीं, जिन दुकानों को खोलने की पूर्व में या अब अनुमति भी मिली है, उन्हें भी शारीरिक दूरी का पालन कराने व कोरोना संक्रमण से पूरी सावधानी बरतने संबंधित दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

रांची में है 1800 दुकानें

राजधानी रांची एवं आसपास के इलाकों में कपड़ों की 1800 दुकानें हैं। इसमें होलसेल और रिटेल दोनों ही शामिल हैं। हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने प्रदेश के सभी कपड़े और जूते की दुकानों को खोलने की मांग की थी। चैंबर का आकलन है कि लॉक डाउन में अब तक करीब 350 करोड़ रुपए का कारोबार (केवल कपड़ों का) प्रभावित हुआ है।

इन पर जारी रहेगी पाबंदी

- स्पा, सैलून बंद रहेंगे।

- गैर जरूरी वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री बंद रहेगी।

- होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टूरेंट (डाइन इन) आदि सेवाएं बंद रहेंगी।

- शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे।

- धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

- स्टेडियम, स्पोर्टस कांप्लेक्स, क्लब बंद रहेंगे।

- सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार व ऑडिटोरियम, सभा हॉल आदि बंद रहेंगे।

- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे।

- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण व कोचिंग कार्यक्रम बंद रहेंगे।

- राज्य के भीतर व राज्य के बाहर बस परिचालन बंद रहेंगे।

- आवश्यक गतिविधियों को छोड़ अन्य गतिविधियां रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक बंद रहेंगी।

इनका रखें खास ख्याल

- मास्क व चेहरे का ढंकना सार्वजनिक जगहों, कार्य स्थल व परिवहन के दौरान आवश्यक है।

- शादी में भी शारीरिक दूरी का पालन आवश्यक है। वहां 50 से अधिक लोग नहीं रहेंगे और सभी मास्क या कपड़े से चेहरा ढकेंगे।

- अंतिम संस्कार व इससे संबंधित कार्यक्रम में 20 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। सभी मास्क लगाएंगे।

दुकानों के लिए निर्देश

- दुकानों में पांच से अधिक व्यक्ति प्रवेश न करे।

- दुकानों के प्रवेश मार्ग पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हो।

- सभी दुकानों में दुकानदार व ग्राहक के बीच शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित हो।

- चेहरा ढकने वाले मास्क ग्राहक व दुकानदार दोनों के लिए अति आवश्यक है।

- दुकानों को सैनिटाइज करते रहें।

- दुकानदार ग्राहकों का पूरा ब्योरा रखें, उनका मोबाइल नंबर व नाम पता भी रखे।

- रेडिमेड कपड़ा बेचने वाले दुकानों में ट्रायल रूम का उपयोग नहीं होगा।

कपड़ों और जूते-चप्पलों की दुकानें शुक्रवार से खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और मास्क जरूर लगाएं। पूरी सावधानी से खुद को कोरोना से बचाएं।

हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री

सरकार ने दुकानें खोलने का फैसला किया है, जो स्वागत योग्य है। दुकानदारों से आग्रह है कि वे कपड़ों के ट्रायल और एक्सचेंज पर पूरी तरह से रोक लगाएं। पूरी सावधानी बरतें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है।

कुणाल आजमानी, अध्यक्ष, झारखंड चैंबर

Posted By: Inextlive