आप समेत 6 दलों को चुनाव आयोग का अंतिम Notice, ज्ावाब के लिये 20 दिन का समय
लंबित या रद्द करने का अधिकार
चुनाव आयोग ने इलेक्शन सिंबल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर की धारा 16 ए के तहत आप समेत छ दलों को अंतिम नोटिस भेजी है. कारण बताओ नोटिस में आयोग ने 20 दिन का समय दिया है. चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान हुए खर्च का ब्योरा न देने वाले इन दलों को सख्त चेतावनी दी है. धारा 16 ए के तहत आयोग नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पार्टी की मान्यता को लंबित या रद्द करने का अधिकार है. गौरतलब है कि नियमों के मुताबिक सभी दलों को चुनाव के बाद 90 दिनों के भीतर अपने खर्च का ब्योरा आयोग को देना होता है. ऐसे में जो पार्टी ऐसा नहीं करती है, तो उसपर कार्यवाई होती है. जिसमें सबसे पहले उनके चुनाव चिन्ह की मान्यता रद्द की जाती है, फिर उसके बाद उस उस दल की मान्यता भी रद्द की जाती है.
सभी दलों में नोटिस से हड़कंप
आयोग ने जिन पार्टियों को नोटिस दी है उनमें आम आदमी पार्टी के अलावा, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (एम), नैशनल पीपल पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस (बीएल) शामिल हैं. सूत्रों से मिली जानकरी के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव के खर्चे का विवरण 26 अगस्त 2014 तक देना था. ऎसा नहीं किए जाने पर आयोग ने इन दलों को दो बार 22 अक्टूबर और 28 नवंबर को इन दलों को रिमाइंडर के जरिए खर्चे का विवरण देने का कहा था, लेकिन इन राजनीतिक दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गयी. सभी चुप्पी साधे रहे. जिससे अब आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है.वहीं अब कारण बताओ की अंतिम नोटिस मिलने के बाद सभी पार्टियों में हड़कंप मचा है.