शक्ति मिल बलात्कार अभियुक्त के पुराने जुर्म
विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बीबीसी को बताया, "इस मामले के यही तीन अभियुक्त पहले ही टेलीफोन ऑपरेटर मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है."महिला पत्रकार बलात्कार मामले में कुल पाँच अभियुक्त हैं. जिनमें एक नाबालिग़ है. नाबालिग़ अभिुयक्त पर अलग से मुक़दमा चल रहा है.इन चारों अभियुक्तों को मंगलवार को सज़ा सुनाई जा सकती है.अब त़ाजा मामले में सुनवाई के दौरान अन्य आरोपों के साथ यह आरोप भी लगेगा कि वे "आदतन अपराधी" हैं.टेलीफ़ोन ऑपरेटर के बलात्कार का मामला 31 जुलाई 2013 को हुआ था, जबकि महिला पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार 22 अगस्त 2013 को हुआ.तीन आरोपी क़ासिम बंगाली, अशफाक शेख और विजय जाधव शामिल दोनों ही मामलों में शामिल थे.कड़ी सज़ा की मांग
उज्ज्वल निकम ने बताया, "पिछली सुनवाई के बाद जब ये अभियुक्त दोषी क़रार दिए गए, तब हमने इन पर नए आरोप लगाने की अदालत से दरख़्वास्त की थी. यह दरख़्वास्त अदालत ने आज मान ली और भारतीय दंड विधान की धारा 376 (ई) के तहत तीन नए मामले दर्ज किए."उन्होंने बताया कि ये महाराष्ट्र में अपनी तरह का पहला ऐसा मामला है जिसमें इतने कम समय में अभियुक्तों को सज़ा मिली है.
मुंबई के शक्ति मिल बलात्कार मामले का एक दोषी
बचाव पक्ष के वकील ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई के दौरान यह मांग उचित नहीं है, लेकिन अदालत ने बचाव पक्ष की दलील को नज़रअंदाज करते हुए तीनों अभियुक्तों पर आरोप तय किए, हालांकि अभियुक्तों ने उन आरोपों से इनकार किया है.इसके बाद अदालत की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. अभियुक्तों को मंगलवार सजा सुनाई जा सकती है.