- खानपान की चीजों में जान बूझकर की जा रही जानलेवा मिलावट

- जांच रिपोर्ट में अनसेफ आने के बाद हो सकती है तीन साल की सजा और लाखों का जुर्माना

ALLAHABAD: केंद्र सरकार ने देशभर में मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी। हानिकारक एमएसजी और लेड की मात्रा प्रोडक्ट में अधिक पाए जाने के बाद यह कड़ा कदम उठाया गया। लेकिन, हमारे आसपास मौजूद लोग जो खानपान की चीजों में जानलेवा मिलावट कर रहे हैं उस पर रोक लगा पाना मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ महीने पहले जांच के लिए भेजे गए सैंपल्स की रिपोर्ट आने के बाद तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। फिलहाल, मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

मिठाई में सिल्वर की जगह एल्युमिनियम वर्क

तकरीबन तीन महीने पहले इलाहाबाद के अलग-अलग इलाकों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर खानपान की चीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे। इनकी जांच रिपोर्ट आ चुकी है। जिसके रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। कहीं मिठाई में सिल्वर की जगह कैंसर फैलाने वाले एल्युमिनियम की मिलावट की जा रही है तो कहीं तेल को प्योर दिखाने के लिए यलो कलर डाला जा रहा है। और तो और, खोए, पनीर और दूध से फैट की चोरी कर आपकी जेब को चूना भी लगाया जा रहा है।

ये हैं मिलावट के सौदागर

कहां, किस चीज की जांच में कौन सी मिलावट मिली है। आइए हम बताते हैं-

फूड आइटम मिलावट प्रतिष्ठान का नाम

-बर्फी सिल्वर की जगह एल्युमिनियम की वर्क सरायइनात का पटेल स्वीट्स

-सरसों का तेल बटर यलो कलर रंजन एग्रो इंडस्ट्रीज खीरी

-अरहर दाल खेसारी शिव कुमार किराना स्टोर सोरांव

-खोवा फैट परसेंटेज कम श्रीराम भोग स्वीट अलोपीबाग

-खोवा फैट परसेंटेज कम राजेंद्र स्वीट्स

- पनीर फैट परेसेंटेज कम ठाकुर दूध भंडार हीवेट रोड

-दूध-दही फैट परसेंटेज कम सौरभ डेरी ममफोर्डगंज

अपच से लेकर कैंसर तक फैला सकते हैं ये मटेरियल

मिलावटखोर भले की चंद पैसों के फायदे के लिए मिलावट करते हों लेकिन इनका असर जानलेवा हो सकता है। एसआरएन हॉस्पिटल के फिजीशियन डॉ। मनोज माथुर कहते हैं कि मिठाई के जरिए जाने वाला एलुमिनियम पेट और आंतों में घाव और अल्सर कर सकता है। एब्जार्ब हो गया तो कैंसर फैला सकता है। यलो कलर से उल्टी-दस्त हो सकती है तो खेसारी की मिलावट से पक्षाघात हो सकता है। फैट परसेंटेज कम किए जाने से लोगों को पूरे पैसे देने के बावजूद सब स्टैंडर्ड चीजें मिलती हैं। जिसे फ्रॉड की श्रेणी में रखा जा सकता है।

जाना पड़ेगा जेल

जांच रिपोर्ट में सरसों के तेल, मिठाई और दाल के सैंपल अनसेफ पाए गए हैं। फूड सेफ्टी एक्ट के तहत इनमें तीन साल तक की सजा के साथ पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसी तरह दूध, दही, पनीर के सैंपल सब स्टैंडर्ड मिले हैं। इनमें सजा का प्रावधान नहीं है बल्कि पांच लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

- जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधितों को नोटिस जारी कर दिया गया है। इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा रहा है। आरोप सिद्ध होने पर कड़ी सजा मिल सकती है।

सीएल यादव, चीफ फूड ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा विभाग

Posted By: Inextlive