अब सिपाही बनने के लिए देना होगा रिटेन एग्जाम, जानिए नए नियम
LUCKNOW : पुलिस महकमे में सिपाही बनने के इच्छुक युवाओं को लिखित परीक्षा देनी होगी। योगी कैबिनेट ने पूर्ववर्ती सपा सरकार द्वारा सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा समाप्त किए जाने के नियम को बदल दिया है। सपा सरकार के शुरुआती दौर में हुई करीब 35 हजार सिपाहियों की भर्ती की तरह नियमावली में बदलाव किया गया है। अब सिपाही बनने के लिए 300 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सॉल्व करना होगा। इसमें 40 परसेंट से ज्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर उनका चयन होगा। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही 30 हजार से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा।
भर्ती के नए नियम300 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी 40 फीसद से ज्यादा अंक पर फिजिकल टेस्ट
लिखित परीक्षा की मेरिट पर चयन होगा
4.8 किमी की दूरी 25 मिनट में तय करनी होगी महिलाओं को 2.4 किमी की दूरी 14 मिनट में पुरुषों के लिए 18 से 22 साल महिलाओं के लिए 18 से 25 साल की उम्र यूपी में 1.01 लाख सिपाहियों की कमीचार सालों में भर्ती कर पूरी करेंगे कमी दौड़ की समय-सीमा में बदलाव
राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने फिजिकल टेस्ट को थोड़ा टफ किया है। पहले पुरुष अभ्यर्थियों को 4।8 किमी की दूरी 27 मिनट में तय करनी होती थी जिसे अब 25 मिनट कर दिया गया है। इसी तरह महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी की दूरी 16 के बजाय 14 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं अब महिला और पुरुष अभ्यर्थियों का एक-साथ एग्जाम होगा। वहीं पुरुषों के लिए 18 से 22 साल और महिलाओं के लिए 18 से 25 साल की उम्र के मानक को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी की जाएगी ताकि नकल आदि पर अंकुश लगाया जा सके और सही अभ्यर्थियों को ही चुना जा सके। निगेटिव मार्किंग का रेशियो भर्ती बोर्ड तय करेगा। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि वर्तमान में यूपी में 1.01 लाख सिपाहियों की कमी है। जल्द ही उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तीस हजार से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करेगा। इसके बाद आगामी चार सालों में सिपाहियों की भर्ती कर इस कमी को पूरा कर लिया जाएगा।
दौड़ लगाकर नहीं बन सकेंगे सिपाही
दरअसल सपा सरकार ने अपने अंतिम दौर में 40 हजार सिपाहियों की भर्ती के लिए नियमावली में बदलाव कर दिया था। इसमें हाईस्कूल के 100 और इंटर के 200 अंक देकर फिजिकल टेस्ट कराने का प्रावधान किया गया था। फिजिकल टेस्ट में दौड़ पूरी करने पर 200 अंक मिलने थे जिसके बाद सिपाही बनने का रास्ता आसान हो जाता। नई नियमावली के तहत सपा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी लेकिन यह मामला हाईकोर्ट में चला गया। इस बीच सूबे में सरकार बदली और हाईकोर्ट नेे राज्य सरकार से इस बाबत जवाब-तलब कर लिया। अब राज्य सरकार हाईकोर्ट को अपनी नई नियमावली की जानकारी देगी जिसके बाद पुरानी भर्ती प्रक्रिया निरस्त भी हो सकती है।