- ब्लॉक प्रमुख चुनाव में रंजिशन एक व्यक्ति को मारने पीटने व धमकी देने के मामले में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सुरेन्द्र पटेल और विधायक भाई महेन्द्र पटेल हुए कोर्ट में पेश

- एक अगस्त को होगी अगली सुनवाई

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ङ्कन्क्त्रन्हृन्स्ढ्ढ: ब्लॉक प्रमुख चुनाव की रंजिश को लेकर एक व्यक्ति को मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने के एक मामले में शुक्रवार को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पीडब्ल्यूडी राज्यमंत्री सुरेन्द्र पटेल व उनके विधायक भाई महेन्द्र पटेल के खिलाफ संशोधित आरोप तय कर दिया। इसके पूर्व दोपहर में राज्यमंत्री विधायक भाई संग बगैर किसी सुरक्षा के अदालत पहुंचे। अदालत में उनके खिलाफ विचाराधीन मुकदमे में सुनवाई के बाद दोनों भाईयों के खिलाफ मारपीट व धमकी देने का आरोप पाते हुए उन दोनों भाईयों पर आरोप तय किए थे। इसके पूर्व बीते 27 सितम्बर को भी इसी मामले में अदालत ने दोनों भाईयों पर आरोप तय किए थे लेकिन लिपिकीय त्रुटि के चलते उस समय वादी अनंत केशरी पर मारपीट कर लहूलुहान का तथ्य अंकित हो गया था। जबकि वास्तविकता में वादी के भाई अनिल केशरी व विजय केशरी को मारपीट कर लहूलुहान का तथ्य वर्णित था। बाद में मामले की जानकारी होने पर विवेचक ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप संशोधित करने की याचना की थी। आरोप तय होने के बाद अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख एक अगस्त नियत की है।

2008 का है मामला

प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा अनंत केशरी ने 26 मई 2008 को रोहनिया थाने में तहरीर दी थी। तहरीर में आरोप लगाया गया था कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में उसकी पत्‍‌नी रुकमणि देवी जो उसे समय भदरासी गांव की क्षेत्र पंचायत सदस्य थी। उन्होंने उस वक्त ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहे वर्तमान विधायक महेन्द्र पटेल को वोट नहीं दिया था। इस बात की रंजिश को लेकर तत्कालीन विधायक सुरेन्द्र पटेल व उनके ब्लॉक प्रमुख भाई महेन्द्र पटेल व अपने कुछ आदमियों के साथ बढ़ैनी गांव में स्थित उसके दुकान में घुस आये। दुकान में घुसने के बाद उन लोगों ने उसकी जमकर पिटाई करने के साथ ही दुकान में रखे 25 हजार रुपये के सामानों को तोड़फोड़ कर नष्ट कर दिया था और जाते जाते इन लोगों ने दुकान में रखे 10 हजार रुपये भी उठा कर अपने पास रखे और गालियां देते हुए शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले थे। इस मामले में रोहनिया पुलिस ने तत्कालीन विधायक सुरेन्द्र पटेल व उनके ब्लॉक प्रमुख भाई महेन्द्र पटेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 394, 427, 452 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले में शुक्रवार को राज्यमंत्री सुरेन्द्र पटेल व विधायक महेन्द्र पटेल अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस की ओर से लगाई गई धाराओं को हटाते हुए दोनों भाइयों के खिलाफ मारपीट व जान से मारने की धमकी का आरोप तय कर दिया।

Posted By: Inextlive