अगर आप भी उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने से चूक गए हैैं तो चिंता न करें. अब आप 31 मार्च तक अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैैं. आयकर विभाग ने इसकी जानकारी दी है.


आगरा(ब्यूरो)। आयकर विशेषज्ञ शाकिर अली ने बताया कि आयकर विभाग ने बजट 2022 ने उन व्यक्तियों के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का विकल्प पेश किया है, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौका चूक गए हैं। इसमें सरकार की तरफ से ऑफर भी दिया जा रहा है। निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज और कर का 50 फीसदी ही देना होगा। निर्धारण वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कुल कर और ब्याज 25 फीसदी देना होगा।


आईटीआर-यू दाखिल करने पर पेनल्टी
आईटीआर-यू दाखिल करने वाला एक व्यक्ति कुछ दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यदि वित्त वर्ष 2021-22 (एवाई 2022-23) के लिए आईटीआर-यू पहले प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के भीतर यानि एक अप्रैल 2023 के बीच और 31 मार्च 2024. अगर आईटीआर-यू एक अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025 के बीच फाइल किया जाता है, तो बकाया टैक्स पर 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा। बता दें, कोई व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है। यदि उसने पहले कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया है और कोई आयकर बकाया नहीं है। हालांकि, सेक्शन 234 एफ के तहत रिटर्न देर से फाइल करने पर व्यक्ति को पेनल्टी देनी होगी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234एफ के तहत, इस चक्र में देय तिथि 31 जुलाई, 2022 की समाप्ति के बाद आईटीआर दाखिल करने वाले व्यक्ति पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि पांच लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले छोटे करदाताओं को केवल एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। विलंबित आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले यह देर से दाखिल करने का शुल्क जमा किया जाना चाहिए।

अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया
अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया सामान्य आईटीआर की तरह ही होती है। अपडेटेड आईटीआर को इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139 (8) के तहत फाइल किया जाता है। एक बार जब आपने आयकर रिटर्न (विलंबित, संशोधित या अपडेटेड) दाखिल कर दिया है, तो सुनिश्चित करें कि आपने इसे 30 दिनों के भीतर सत्यापित कर लिया है। अगर फाइल किया हुआ आईटीआर वेरिफाइड नहीं है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे प्रोसेसिंग के लिए नहीं लेगा। साथ ही यह भी मान लिया जाएगा कि आपने
एक व्यक्ति तीन तरह के आयकर दाखिल कर सकता है


मूल -देय तिथि पर या उससे पहले दायर
विलंबित- 31 दिसंबर को या उससे पहले दायर
संशोधित- मूल फाइल के बाद जमा किया गया लेकिन 31 दिसंबर को या उससे पहले


आयकर विभाग ने उन व्यक्तियों के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का विकल्प पेश किया है, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौका चूक गए हैं।
- शाकिर अली, आयकर अधिवक्ता

Posted By: Inextlive