ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों पर नहीं लगेगा हाउस और वाटर टैक्स
गंगा और यमुना के कछार में स्थित 90 हजार घर भी टैक्स के दायरे में लाए जाएंगे
हर जोन में रेट बोर्ड, दाखिल खारिज के बदलेंगे नियम, सदन की बैठक में लिए गए कई निर्णय ALLAHABAD: बजट पर चर्चा के लिए गुरुवार बुलाई गई नगर निगम की पहली सदन में वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पास करने के साथ ही ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों को हाउस और वाटर टैक्स से राहत देने का निर्णय लिया गया। यही नहीं कछार एरिया में स्थित करीब 90 हजार घरों को टैक्स के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। दोपहर बारह बजे शुरू हुआ सदन देर रात करीब 10 बजे तक चलता रहा। पहले सदन की दी बधाईमेयर अभिलाषा गुप्ता ने सभी सदस्यों को पहली सदन की बधाई देने के साथ सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। कार्यकारिणी उपाध्यक्ष रतन दीक्षित ने सदन के पटल पर बजट पेश किया। इसके बाद चर्चा शुरू हुई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में गृहकर से 60 करोड़ की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किए जाने पर पार्षदों द्वारा सवाल उठाया गया। हाउस टैक्स पर चर्चा करीब साढ़े तीन घंटे तक चर्चा व बहस चली।
पार्षदों के आरोप- सिविल लाइंस के पार्षद अशोक सिंह ने कहा कि टैक्स डिपार्टमेंट में जबर्दस्त घोटाला चल रहा है। नामांतरण व दाखिल खारिज में मनमानी की जा रही है। आउसटसोर्सिग के कर्मचारियों को पासवर्ड देकर 90 लाख का घोटाला कराया गया है।
- मो। आजम ने कहा कि 2017-18 में केवल 28 करोड़ की वसूली हुई है, 18-19 में 60 करोड़ का लक्ष्य है। ये कैसे पूरा होगा। - आनंद घिल्डियाल ने कहा कि मनमाना टैक्स लगाकर लोगों को धमकी दी जाती है। इस पर अंकुश लगाया जाए। - दरियाबाद के पार्षद एहतेशाम रिजवी ने दाखिल खारिज में मनमानी का आरोप लगाया। - शिवकुटी के पार्षद कमलेश तिवारी ने कहा कि कर अधीक्षक को जोनल अधिकारी कैसे बना दिया गया। जबकि पीसीएस अधिकारी मौजूद हैं। - चौक के पार्षद सत्येंद्र चोपड़ा ने कहा 2017-18 में जो हाउस टैक्स वसूला गया है, उससे ज्यादा तो पांच जोन के अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो गया। - पार्षद नेम यादव ने कहा कि 30 दिन के अंदर दाखिल खारिज होना चाहिए। लेकिन चढ़ावा चढ़ाए बगैर किसी का दाखिल खारिज नहीं होता है। - पार्षद जिया उबैद ने कहा कि सभी जोन में नियम और रेट बोर्ड गायब हैं। हर काम के लिए मनमाना पैसा लिया जा रहा है।- पार्षद मुकुंद तिवारी ने कहा कि गाजियाबाद की तरह इलाहाबाद में भी ईडब्ल्यूएस भवनों का हाउस और वाटर टैक्स माफ किया जाए।
लिया गया ये निर्णय - हर जोन के बाहर दाखिल खारिज, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट का बोर्ड दो दिन के अंदर लगे। - ईडब्ल्यूएस कॉलोनी का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ किया जाएगा। प्रस्ताव शासन को जाएगा। - 300 बीघा जमीन रजिस्ट्री लेकर टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। - कछार एरिया में रह रहे 90 हजार आवासों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। - जोनल अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हटाए जाएंगे वर्षो से जमे कर्मचारी। - आउटसोर्स कर्मचारियों को हाउस टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं लगाया जाएगा। - जोनल ऑफिसों में तैनात बाबूओं का कार्यक्षेत्र बदला जाएगा। - सड़क चौड़ीकरण के नाम पर शहर में जिनके आवास और दुकान टूट रहे हैं, उन्हें टैक्स में राहत दी जाएगी। जिनके दुकान व आवास का एरिया कम हुआ है, उनके भवनों का नए तरीके से असेसमेंट होगा। 12.00 बजे से शुरू होना था सदन 12.00 बजे अधिकारियों के साथ सदन में पहुंच गई मेयर अभिलाषा गुप्ता12.10 तक 30 पार्षद ही पहुंचे थे सदन में, जबकि सदन शुरू करने के लिए 88 सदस्यों वाले सदन के 52 सदस्यों का उपस्थित होना था जरूरी
- 12.20 पर पूरा हुआ कोरम - 12.25 से शुरू हुआ सदन बजट- 2018-19 प्रारंभिक अवशेष- 1.23 अरब वर्ष की कुल अनुमानित आय- 8 अरब 41 करोड़ 42 लाख 36 हजार प्रारंभिक अवशेष सहित कुल अनुमानित आय- 9 अरब 64 करोड़ 42 लाख 36 हजार कुल अनुमानित व्यय- 9 अरब 64 करोड़ 41 लाख 68 हजार 283 रुपया वर्ष के अंत में संभावित अवशेष- 67,717