1000 से ज्यादा खर्च पर चली जाएगी उम्मीदवारी
17 से 22 वर्ष वाले ही लड़ सकेंगे चुनाव
कालेज ने स्टूडेंट यूनियन रेगुलेशन 2013 में कहा है कि कक्षा वर्ग प्रतिनिधिक्र/पदाधिकारी के इलेक्शन में 17 से 22 वर्ष वाले ही चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए पहले प्रथम स्तरीय चुनाव होगा। जिसमें प्रत्येक कक्षा वर्ग से एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। कक्षा वर्ग में 100 से अधिक छात्र संख्या होने पर दो कक्षा वर्ग प्रतिनिधि चुने जाएंगे। जिसमें दूसरी प्रतिनिधि छात्रा ही होगी। इन कक्षा वर्ग प्रतिनिधियों में से ही गुप्त मतदान के जरिए छात्रसंघ पदाधिकारी का द्वितीय स्तरीय चुनाव गुप्त मतदान के जरिए होगा। जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री एवं उप कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा। चुनाव के लिए आयु सीमा की गणना नामांकन तिथि से की जाएगी.
तो चली जाएगी उम्मीदवारी
कहा गया है कि कोई भी कैंडिडेट अपना चुनाव प्रचार एक निर्धारित स्थान पर सुनिश्चित समय में ही करेगा। चुनाव प्रचार के लिए खर्च की सीमा 1000 रुपए रखी गई है। इससे ज्यादा के खर्च पर निर्वाचित उम्मीदवार की उम्मीदवारी को निरस्त किया जा सकता है और अनिर्वाचित उम्मीदवार को एनुअल एग्जाम में बैठने से रोका जा सकता है.
एचओडी का सर्टिफिकेट जो प्रमाणित करें कि कैंडिडेट आमुक कक्षा का स्टूडेंट है।
चीफ प्राक्टर का सर्टिफिकेट जो प्रमाणित करें कि कोई डिसिप्लीनरी एक्शन नहीं लिया गया है।
एग्जामिनेशन हेड का सर्टिफिकेट जो प्रमाणित करे कि पूर्व की परीक्षा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।किसी आपराधिक मुकदमे में दंड न पाने का हलफनामा।ये है proposed dateनामांकन- 17 अक्टूबरनाम वापसी- 19 अक्टूबरनामांकन पत्र का परीक्षण- 21 अक्टूबरवैध प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन- 23 अक्टूबरचुनाव प्रचार- 24 एवं 25 अक्टूबरप्रथम स्तरीय चुनाव- 26 अक्टूबरयूनियन पदाधिकारियों का नामांकन- 28 अक्टूबरनाम वापसी- 29 अक्टूबर चुनाव प्रचार- 30 अक्टूबरद्वितीय स्तरीय चुनाव, परिणाम एवं शपथ ग्रहण- 31 अक्टूबर