ALLAHABAD: हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो। रतन लाल हांगलू को 21 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि शादी समारोह होने के कारण वह उपस्थिति होने में असमर्थ हैं। शादी चार नवंबर को होनी है इसलिए कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया।

यह आदेश जस्टिस दिलीप गुप्ता तथा जस्टिस अभय कुमार की खंडपीठ ने डा। राजकुमार के अधिवक्ता शैलेंद्र को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कार्यकारिणी परिषद को याची के संबंध में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। याची का कहना है कि वह प्रवक्ता है किन्तु उसे सिस्टम मैनेजर का परिलाभ दिया जा रहा है। कार्यकारिणी ने कुलपति को संदर्भित कर दिया। कुलपति ने याची का प्रवक्ता मानने से इंकार कर दिया। याची ने कुलपति की अधिकारिता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कुलपति से कोर्ट आदेश का पालन न करने पर जवाब मांगा था।

बालिका विद्यालयों में छह शौचालय जरूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में कम से कम छह शौचालय होने चाहिए, खासतौर पर बालिका कालेजों में। इसके निर्माण के लिए विद्यालय सांसद निधि से मदद ली जा सकती है। इसी के साथ कोर्ट ने कन्या विद्यालय चुर्खी, जालौन में पेयजल आपूर्ति, शौचालय की सुविधा को लेकर दाखिल याचिका पर शिक्षा निदेशक को दस दिन में प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कृष्ण प्रकाश तिवारी की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने शिक्षा निदेशक को अगली सुनवाई की तिथि पर हाजिर रहने का निर्देश दिया है। सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि स्कूल में दो शौचालय व दो मूत्रालय हैं। दो अन्य शौचालयों का सोख्ता तैयार है। स्वच्छ पेयजल के लिए हैंडपंप लगाया गया है। कोर्ट ने छ: शौचालय बनाने की कार्ययोजना तैयार कर पेश करने का आदेश दिया है।

Posted By: Inextlive