6 माह में शुरू हों घरेलू उड़ाने
इलाहाबाद हाई कोर्ट का बम्हरौली एयरपोर्ट-निर्माण में तेजी लाने का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है ताकि 6 माह में बम्हरौली एयरपोर्ट, इलाहाबाद से घरेलू उड़ान शुरू हो सके। कोर्ट ने अथॉरिटी से दो हफ्ते में कृत कार्यवाही का हलफनामा मांगा है। चीफ जस्टिस की बेंच का फैसलायह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोंसले तथा जस्टिस यशवन्त वर्मा की खण्डपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र व सचिव उपाध्याय की जनहित याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना है कि इलाहाबाद कुंभ अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला लगता है। ऐसे में इलाहाबाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को निर्माण कार्य जारी रखने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट के लिए जरूरी जमीन ली जाय तथा जरूरी उपकरण लगाये जाय। कोर्ट ने बम्हरौली एयरपोर्ट को सिविल एविएशन में तब्दील करने के लिए अथॉरिटी की मांग पर कौशाम्बी रोड बन्द कर वैकल्पिक रोड देने का भी पहले ही आदेश जारी किया है। हवाई उड़ान के लिए नो मैन्स लैण्ड की एरिया में कौशाम्बी रोड का कुछ हिस्सा भी आ रहा है। वाहनों के संचालित होने से उड़ान प्रभावित होगी। कोर्ट ने वायु सेना व एयरपोर्ट अथॉरिटी को आपसी सहयोग से अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को तैयार करने का आदेश दिया है।